नूंह में 21 नवंबर को लगेगी विशेष लोक अदालत, चेक बाउंस मामलों का होगा त्वरित निपटारा
नूंह जिला में 21 नवंबर को चेक बाउंस मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जा ...और पढ़ें
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प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड
HighLights
21 नवंबर को नूंह में विशेष लोक अदालत।
चेक बाउंस मामलों का होगा आपसी निपटारा।
न्यायालयों में लंबित मामले होंगे कम।
जागरण संवाददाता, मेवात। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नूंह की ओर से 21 नवंबर को चेक बाउंस से संबंधित मामलों के निपटारे के लिए विशेष लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। यह आयोजन जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार जैन के निर्देशानुसार किया जा रहा है।
विशेष लोक अदालत में परक्राम्य लिखत अधिनियम, 1881 की धारा 138 के तहत दर्ज मामलों का आपसी सहमति एवं समझौते के आधार पर निपटारा किया जाएगा।
विशेष लोक अदालत में होगा शीघ्र निपटारा
जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार जैन ने कहा कि न्यायालयों में लंबित मामलों का शीघ्र एवं प्रभावी निपटारा सुनिश्चित करना न्यायिक व्यवस्था की प्राथमिकता है।
विशेष लोक अदालत के माध्यम से संबंधित पक्षकारों को आपसी बातचीत और सहमति से अपने विवादों का समाधान करने का बेहतर अवसर मिलता है। इससे न केवल न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या कम होती है, बल्कि आमजन के समय और धन की भी बचत होती है।
आपसी समझौते के जरिए किया जाएगा निपटारा
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नूंह की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) नेहा गुप्ता ने बताया कि विशेष लोक अदालत का आयोजन जिला एवं सत्र न्यायालय, नूंह के अलावा उपमंडल न्यायालय तावड़ू, फिरोजपुर झिरका और पुन्हाना में भी किया जाएगा।
इसमें चेक बाउंस से संबंधित लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर आपसी समझौते के जरिए निपटाने का प्रयास किया जाएगा।
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