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Rohtak News: बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए योजना शुरू, इस पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य

योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर 30 हजार रुपये प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा जिसके लिए किसान को 750 रुपये प्रति एकड़ भुगतान करना होगा। वहीं फलों की खेती पर हजार रुपये प्रति एकड़ का प्रीमियम देकर किसान 40 हजार रुपये प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है।

By Naveen DalalEdited By: Published: Fri, 08 Oct 2021 02:47 PM (IST)Updated: Fri, 08 Oct 2021 02:47 PM (IST)
नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने बागवानी बीमा योजना शुरू की।

रोहतक, जागरण संवाददाता। किसानों की आय को दोगुना करने व फसल विविधीकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार ने बागवानी बीमा योजना शुरू की है। यह योजना किसानों को सब्जियों, फलों व मसालों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से मुक्त कर उनकी लागत की भरपाई करने में कारगर साबित होगी। इस योजना के तहत 21 सब्जियों, फल और मसाले की फसलों को सुरक्षा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा।

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रजिस्ट्रेशन के बाद ही मिलेगा लाभ

योजना का लाभ लेने के लिए उत्पादक का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। बागवानी किसानों को विभिन्न कारणों से भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। फसलों में बीमारी लगने, असमय वर्षा, तूफान, सूखा और तापमान बढऩे जैसी आपदाओं से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है, लेकिन अब इस योजना के तहत 21 सब्जियों, फल और मसाले की फसलों को सुरक्षा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा।

इन सब्जियों व फलों को मिला सुरक्षा कवर

योजना के तहत बागवानी फसलों जैसे सब्जियों में टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिंडी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, व मूली वहीं फलों की फसलों में आम, किन्नू, बेर व अमरुद सहित मसालों में हल्दी व लहसुन की फसलों को योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है।

फसल खराब हुई तो इतना मिलेगा मुआवजा

योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर 30 हजार रुपये प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा, जिसके लिए किसान को 750 रुपये प्रति एकड़ भुगतान करना होगा। वहीं फलों की खेती पर एक हजार रुपये प्रति एकड़ का प्रीमियम देकर किसान 40 हजार रुपये प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है।

चार श्रेणियों में आंका जाएगा नुकसान

योजना के तहत बीमा दावे का निपटारा करने के लिए सर्वे किया जाएगा, जिसके तहत फसल नुकसान को चार श्रेणियों  25, 50 , 75 और 100 फीसद में आंका जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्पादक का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में जिला बागवानी अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


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