हनीट्रैप मामला : मैनेजर को फोन कर फंसाने की आरोपित युवती समेत तीन को मिली जमानत
जागरण संवाददाता, हिसार : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हनीट्रैप और रिश्वत मामले में सिरसा की यु
जागरण संवाददाता, हिसार : पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने हनीट्रैप और रिश्वत मामले में सिरसा की युवती की जमानत मंजूर कर ली है। न्यायालय ने उसके साथ-साथ भेरी अकबरपुर के महेंद्र शिला और एक आरोपित महिला की जमानत भी मंजूर की है। इन दोनों की अग्रिम जमानत और युवती की नियमित जमानत याचिका यहां एडीजे अमित कुमार की अदालत ने खारिज कर दी थी।
इस मामले में महिला थाना की तत्कालीन प्रभारी इंस्पेक्टर सरोज बाला की अंतरिम जमानत उच्च न्यायालय ने मंजूर कर अगली तारीख 31 अगस्त लगा रखी है। सिरसा के एक गांव की 22 साल की एक युवती विजिलेंस दफ्तर में सरेंडर करने के बाद जेल पहुंच गई थी। महिला थाने का तत्कालीन ड्राइवर सुरेंद्र कुमार व होटल संचालक मोरका निवासी योगेश उससे पहले जेल पहुंच चुके थे। सत्र न्यायालय सुरेंद्र व योगेश की जमानत मंजूर कर चुका है। हनीट्रैप और रिश्वत का यह मामला चर्चित रहा है। इस मुकदमे के चलते इंस्पेक्टर सरोज बाला और ईएचसी सुरेंद्र कुमार सस्पेंड हो चुके हैं और पुलिस विभाग ने दोनों के प्रकरण की विभागीय जांच शुरू कर रखी है।
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यह है मामला
डाबड़ा चौक के पास के एक होटल के मैनेजर राजेश कुमार ने विजिलेंस को शिकायत देकर कहा था कि सिरसा की एक अनजान युवती ने फोन पर बात कर उससे नजदीकियां बढ़ा ली। उसके बाद युवती ने उसे 26 अप्रैल को पारिजात चौक के पास एक होटल में बुलाया था। युवती ने होटल में उसे नशा मिली कोल्ड ड्रिंक पिला दी थी। उसके बाद मुझे होश आया तो युवती ने दुष्कर्म का आरोप लगा दिया था। वह जैसे-तैसे वहां से खिसक आया था। थोड़ी देर बाद महिला थाने की इंचार्ज सरोज बाला ने फोन कर मुझसे कहा था कि तुम्हरे खिलाफ दुष्कर्म की शिकायत आई है, थाने में आओ। वह गया तो उससे मामला रफा-दफा करने के लिए 3 लाख रुपये की मांग गई थी। वह 28 अप्रैल को 70 हजार रुपये लेकर महिला थाने के आगे गया था और ड्राइवर सुरेंद्र को नकदी दी थी। विजिलेंस ने सुरेंद्र को रिश्वत लेते मौके से पकड़ा था। फिर होटल संचालक योगेश गिरफ्तार किया था।