गुरुग्राम में प्रॉपर्टी की सोच रहे हैं तो जरूर पढ़ें यह खबर, 1 एकड़ तक जमीन की खरीद पर NOC जरूरी
Gurugram Property News अब खरीद-फरोख्त के समय रजिस्ट्री के लिए जाने पर नए सॉफ्टवेयर के तहत सीधा योजनाकार विभाग के डीटीपी एन्फोर्समेंट के पास ऑनलाइन एनओसी के लिए फाइल चली जाएगी।
गुरुग्राम [गौरव सिंगला]। Gurugram Property News: अवैध कॉलोनियों पर लगाम लगाने और खरीद-फरोख्त को बंद करने के लिए हरियाणा शहरी विकास एवं क्षेत्र विनियम अधिनियम 1975 की धारा 7ए के तहत जारी अधिसूचना में संशोधन कर दो बड़े बदलाव किए गए हैं। इन संशोधनों की अधिसूचना जारी कर दी गई है। योजनाकार विभाग से मिली जानकारी के अनुसार धारा 7ए के तहत पहले 2 कनाल (1200 वर्ग गज) से कम जमीन की खरीद-फरोख्त पर योजनाकार विभाग के डीटीपी एन्फोर्समेंट से एनओसी की जरूरत होती थी, जिसे बढ़ाकर अब एक एकड़ (4840 वर्ग गज) कर दिया गया है। अब एक एकड़ या उससे कम जमीन की खरीद-फरोख्त पर डीटीपी एन्फोर्समेंट से एनओसी लेना जरूरी होगा। इसी प्रकार पहले की अधिसूचना में 'कृषि भूमि' शब्द का प्रयोग होने के कारण बहुत लोग इसका फायदा उठाकर कृषि भूमि पर ही कोई स्ट्रक्चर या मकान बनाकर उसे गैर-मुमकिन मकान की परिभाषा देकर कृषि भूमि की संज्ञा से बाहर कर देते थे, जिससे उस पर विभाग की एनओसी की जरूरत नहीं होती थी। अब 'कृषि भूमि' शब्द को हटाकर 'खाली भूमि' कर दिया गया है।
70 से अधिक कॉलोनियां कट रही हैं
धारा 7ए के तहत अधिसूचित इलाकों के दायरे में लगभग 95 गांव आते है, जहां पर 70 से अधिक अवैध कॉलोनियां कट रही हैं। जिन पर विभाग के डीटीपी एन्फोर्समेंट द्वारा कार्रवाई भी की गई है। ऐसे में इन इलाकों में अब खरीद-फरोख्त के समय रजिस्ट्री के लिए जाने पर नए सॉफ्टवेयर के तहत सीधा योजनाकार विभाग के डीटीपी एन्फोर्समेंट के पास ऑनलाइन एनओसी के लिए फाइल चली जाएगी।
केएम पांडुरंग (निदेशक योजनाकार विभाग) का कहना है कि अधिसूचना में किए गए संशोधन से 7ए के तहत अधिसूचित इलाकों में अवैध कॉलोनियों की रोकथाम में काफी सहयोग मिलेगा। सरकार की तरफ से अवैध कॉलोनियों को रोकने के लिए हरसंभव प्रयास किए जा रहे है।
आरएस बाठ (डीटीपी एन्फोर्समेंट) के मुताबिक, धारा 7ए की अधिसूचना में संशोधन की जानकारी मिली है। दोनों ही बदलाव काफी महत्वपूर्ण हैं। अब एनओसी भी ऑनलाइन जारी होगी, जिसमें हस्तक्षेप भी कम होगा। इससे अवैध कॉलोनियों को खत्म करने में मदद मिलेगी।
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