Gurugram में 200 करोड़ की मनी लांड्रिंग का मामला, ईडी ने रियल्टी फर्म सोभा की संपत्ति की कुर्क
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग नियमों के तहत सोभा बिल्डर पर कार्रवाई करते हुए 200 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अटैच किया है। इस मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा सोभा लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध दर्ज की गई पहली एफआइआर के आधार पर छानबीन शुरू की थी।
गुरुग्राम, जागरण संवाददाता: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लांड्रिंग नियमों के तहत सोभा बिल्डर पर कार्रवाई करते हुए 200 करोड़ रुपये की अचल संपत्तियों को अटैच किया है। इस मामले में हरियाणा पुलिस द्वारा सोभा लिमिटेड और अन्य के विरुद्ध दर्ज की गई पहली एफआइआर के आधार पर छानबीन शुरू की थी। यह एफआइआर गुरुग्राम द्वारका एक्सप्रेस-वे पर विकसित की गई सोभा इंटरनेशनल सिटी में टाउन एंड कंट्री प्लानिंग विभाग के नियमों के उल्लंघन को लेकर थी।
ईडी ने 2019 में 17 जगहों पर ली थी तलाशी
इसमें नियमों के हिसाब से प्लाट एनपीएनएल (No Profit NO Loss) श्रेणी में बेचे जाने थे, लेकिन बाजार में बहुत ऊंची कीमतों पर इन्हें बेचा गया। जांच एजेंसी के बयान के मुताबिक हरियाणा पुलिस मामले में सोभा और कंपनी प्रबंधन से जुड़े अन्य लोगों के विरुद्ध पहले ही चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सोभा सिटी में कंपनी ने एक सुनियोजित योजना के तहत मध्यस्थ तरीके से पहले प्लाट अपने कर्मचारियों के लिए आवंटित किए और बाद में आम जनता को विला के रूप में अत्यधिक कीमतों पर बेच दिया गया। इस मामले में ईडी ने 2019 में सोभा और उसके प्रबंधन के 17 परिसरों की तलाशी ली थी।
संपत्ति का कुल मूल्य 311 करोड़ रुपये
बता दें कि सोभा सिटी एक कोलेबरेशन करार के तहत विकसित की गई है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा 201 करोड़ रुपये की बुक वैल्यू के समतुल्य भूमि को कुर्क किया गया है, जिसमें केरल में शोभा का लैंड बैंक भी शामिल है, जो इसकी एक नियंत्रित इकाई-टेक्नोबिल्ड डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के माध्यम से बनाया गया है। इस कुर्की के साथ कुर्क की गई संपत्ति का कुल मूल्य 311 करोड़ रुपये हो गया है।