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सोसायटियों में दीवाली मेले के आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य

अगर कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के इस प्रकार के आयोजन करते हैं तो उनके खिलाफ संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई करने का प्रविधान है। इस बारे में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सभी आरडब्ल्यूए और सोसायटियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 29 Oct 2021 06:24 PM (IST)Updated: Fri, 29 Oct 2021 06:32 PM (IST)
सोसायटियों में दीवाली मेले के आयोजन के लिए अनुमति लेना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, गुरुग्राम: हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 के तहत नगर निगम क्षेत्र में दीवाली मेले सहित अन्य प्रकार के सार्वजनिक आयोजनों के लिए नगर निगम गुरुग्राम से अनुमति लेना अनिवार्य है। अगर कोई व्यक्ति या संस्था बिना अनुमति के इस प्रकार के आयोजन करते हैं, तो उनके खिलाफ संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई करने का प्रविधान है। इस बारे में नगर निगम गुरुग्राम द्वारा सभी आरडब्ल्यूए और सोसायटियों को निर्देश जारी किए गए हैं।

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नगर निगम गुरुग्राम के संयुक्त आयुक्त (मुख्यालय) हरिओम अत्री ने बताया कि हरियाणा नगर निगम अधिनियम के तहत नगर निगम सीमा में मेले एवं अन्य सार्वजनिक आयोजनों के लिए नगर निगम गुरुग्राम से स्वीकृति लेना अनिवार्य है। उल्लंघन करने वालों के खिलाफ हरियाणा नगर निगम अधिनियम, विज्ञापन बाईलाज, दमकल सुरक्षा अधिनियम, ठोस कचरा प्रबंधन अधिनियम सहित अन्य संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई करने का प्रविधान है।


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