गुरुग्राम में पुरानी गाड़ियों पर एक्शन, 3 सप्ताह में ले जाना है NCR से बाहर; 13,426 गाड़ी मालिकों को नोटिस
आरटीए गुरुग्राम ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए 13,426 पुराने वाहनों को हटाने की तैयारी की है, जिनमें 10 साल पुराने डीजल और 15 साल पुराने पेट्रोल वाहन शामिल हैं।

गुरुग्राम में पुरानी गाड़ियों पर एक्शन। फोटो: आर्काइव
HighLights
आरटीए गुरुग्राम ने 13,426 पुराने वाहन चिह्नित किए
एक सप्ताह में मालिकों को नोटिस, फिर जब्ती होगी
वाहन एनसीआर से बाहर ले जाएं या स्क्रैप कराएं
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। प्रदूषण नियंत्रण को लेकर क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण (आरटीए) ने सख्ती बरतने का निर्णय लिया है।
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में निर्धारित समयसीमा पूरी कर चुके वाहनों को सड़कों से हटाने की तैयारी शुरू कर दी गई है। जिले में ऐसे 13,426 वाहन चिह्नित किए गए हैं, जिनकी निर्धारित समयसीमा पूरी हो चुकी है।
13,426 पुराने वाहनों को जारी होंगे नोटिस
इनमें लगभग तीन हजार व्यावसायिक वाहन शामिल हैं। आरटीए की योजना इन वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी कर नियमानुसार कार्रवाई करने की है।
अगले एक सप्ताह के भीतर सभी चिह्नित वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू की जाएगी।
नोटिस के बाद जब्त किए जाएंगे वाहन
पुराने वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए यह कदम उठाया जा रहा है। आरटीए का जोर ऐसे वाहनों को हटाने पर है, जिनका निर्धारित परिचालन समय पूरा हो चुका है।
अधिकारियों के अनुसार, नोटिस जारी करने के बाद नियमों के तहत कार्रवाई की जाएगी। इससे वाहन मालिकों को भी अपने वाहनों के संबंध में जरूरी निर्णय लेने होंगे।
आरटीए की योजना के अनुसार, पहले सभी चिह्नित वाहन मालिकों को नोटिस भेजे जाएंगे। इसके बाद संबंधित वाहनों को जब्त करने की कार्रवाई शुरू होगी।
NCR से बाहर ले जाने के लिए तीन सप्ताह
जब्त किए जाने के बाद वाहन मालिकों को तीन सप्ताह का समय दिया जाएगा। इस अवधि में उन्हें या तो अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) लेकर वाहन को एनसीआर से बाहर ले जाना होगा या फिर अधिकृत व्यवस्था के तहत वाहन को स्क्रैप कराना होगा।
इस कार्रवाई के दायरे में निजी और व्यावसायिक, दोनों तरह के वाहन आएंगे। जिले में चिह्नित 13,426 वाहनों में लगभग तीन हजार व्यावसायिक वाहन होने से परिवहन क्षेत्र पर भी इसका असर पड़ सकता है।
वाहन मालिकों को समय रहते अपने वाहन की आयु, पंजीकरण और लागू नियमों की स्थिति की जांच करनी होगी, ताकि कार्रवाई के दौरान परेशानी न हो।
पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर बैन
एनसीआर में लागू प्रावधानों के अनुसार, 10 साल से अधिक पुराने डीजल और 15 साल से अधिक पुराने पेट्रोल वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध है।
ऐसे वाहनों को सड़कों से हटाने के लिए संबंधित एजेंसियों की ओर से समय-समय पर कार्रवाई की जाती है। अब आरटीए ने भी चिह्नित वाहनों के खिलाफ अभियान तेज करने की तैयारी की है।
प्रदूषण के बढ़ते स्तर को देखते हुए पुराने वाहनों पर कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।
समयसीमा पूरी कर चुके पुराने वाहनों के मालिकों को नोटिस जारी करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तीन हजार से अधिक नोटिस भेजे जा चुके हैं। एक सप्ताह के भीतर सभी चिह्नित वाहन मालिकों को नोटिस जारी कर दिए जाएंगे। इसके बाद वाहनों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की जाएगी।
- हरेंद्र वीर, सहायक परिवहन आयुक्त गुरुग्राम
यह भी पढ़ें- गुरुग्राम के सरकारी अस्पताल में दवाओं की किल्लत, घंटों लाइन में लगने के बाद भी नहीं मिल रही पूरी दवा
