गुरुग्राम: गांजा तस्करी मामले में आरोपी को अदालत ने सुनाई 3 साल की सजा, लगाया 10 हजार का जुर्माना
गांजा तस्करी मामले में गुरुग्राम की अदालत ने मोहम्मद साकिब को तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

गुरुग्राम गांजा तस्करी ( एआई जेनरेटेड इमेज )
HighLights
मोहम्मद साकिब को गांजा तस्करी में तीन साल की सजा।
अदालत ने फैयाज आलम को आरोपों से बरी किया।
साकिब के पास से 6 किलो से अधिक गांजा बरामद।
संवाद सहयोगी, बादशाहपुर। गांजा तस्करी के मामले में अदालत ने मोहम्मद साकिब को तीन साल के कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
वहीं, अभियोजन पक्ष के आरोप साबित नहीं कर पाने पर फैयाज आलम को बरी कर दिया गया। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश डॉ गगन गीत कौर की विशेष अदालत ने साकिब को गांजा रखने का दोषी ठहराया।
खरीदा था 8 किलो गांजा
17 दिसंबर 2019 को सेक्टर-37 थाना पुलिस ने खांडसा गांव में किराए पर रहने वाले साकिब के बैग से 6 किलो 23 ग्राम गांजा बरामद किया था। पूछताछ में साकिब ने बताया कि उसने फैयाज आलम से आठ किलो गांजा खरीदा था और उसमें से दो किलो बेच चुका था।
इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने फैयाज को भी मामले में आरोपित बनाया। सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि साकिब के पास गांजा होने का आरोप साबित हुआ, जबकि फैयाज के खिलाफ अभियोजन पक्ष आरोप साबित नहीं कर सका।
एनडीपीएस के तहत सुनाई गई सजा
अदालत ने साकिब को एनडीपीएस अधिनियम के तहत दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई। जुर्माना नहीं भरने पर उसे एक महीने का अतिरिक्त कठोर कारावास भुगतना होगा। फैयाज को बरी करते हुए अदालत ने अपील संबंधी प्रावधानों के तहत 50 हजार रुपये के मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती के साथ बांड भरने का निर्देश दिया।
