बाइकर शिवानी चौहान केस में गुरुग्राम पुलिस ने दाखिल की चार्जशीट, कल्याण बैंसला पर चलेगा हत्या के प्रयास का केस
गुरुग्राम के गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर सिया चौहान के साथ हुए रोडरेज मामले में पुलिस ने जिला अदालत ...और पढ़ें

गुरुग्राम में शिवानी चौहान उर्फ सिया को मारी गई थी टक्कर। फोटो: आर्काइव
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। गोल्फ कोर्स रोड पर महिला बाइकर सिया उर्फ शिवानी चौहान के साथ रोडरेज मामले में पुलिस ने अपनी जांच पूरी करते हुए जिला अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है।
कोर्ट ने सोमवार को चार्जशीट पर संज्ञान ले लिया। इस मामले में आरोपियों पर हत्या के प्रयास के तहत केस चलेगा।
चार्जशीट पर कोर्ट ने लिया संज्ञान
सेक्टर-56 थाना एसएचओ इंस्पेक्टर सुखपाल ने चार्जशीट दाखिल किए जाने की पुष्टि की है। घटना 13 सितंबर की है। गोल्फ कोर्स रोड पर शिवानी चौहान अपने साथियों के साथ बाइक पर जा रही थी, तभी कार सवार दो युवकों से उनकी किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई।
आरोप है कि कहासुनी के बाद कार चालक ने जानबूझकर उनकी बाइक को टक्कर मार दी, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गई। पूरी घटना का वीडियो इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित होने के बाद मामला सुर्खियों में आया था।
वीडियो सामने आने के बाद 14 सितंबर को सेक्टर-56 थाना पुलिस ने केस दर्ज किया था। मामले में पुलिस आयुक्त ने एसआईटी का गठन भी किया था।
दोनों कार सवारों को किया गिरफ्तार
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कार चालक पलवल के कल्याण बैंसला और उसके साथ बगल वाली सीट पर बैठे लवनीश को गिरफ्तार किया था। दोनों को कोर्ट में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
15 से ज्यादा जगहों की फुटेज बनी साक्ष्य
इस केस को मजबूत बनाने के लिए पुलिस ने 15 से ज्यादा जगहों की सीसीटीवी फुटेज खंगाली और उन्हें चार्जशीट का हिस्सा बनाया। इसमें जीएमडीए और डीएलएफ के कैमरों के अलावा, शिकायतकर्ता महिला बाइकर के हेलमेट पर लगे डैशकैम और एक क्लब के कर्मचारी की फुटेज भी शामिल है।
जानबूझकर टक्कर मारने की बात आई सामने
शुरुआत में यह मामला सामान्य एक्सीडेंट का लग रहा था, लेकिन फुटेज और जांच में सामने आए तथ्यों ने पूरी कहानी बदल दी। पुलिस का कहना है कि फुटेज में साफ दिख रहा है कि टक्कर अनजाने में नहीं, बल्कि जानबूझकर मारी गई थी।
इसी आधार पर पुलिस ने केस में हत्या के प्रयास की धारा जोड़ी। इस मामले में पुलिस की टीम ने दिल्ली जाकर पीड़ित महिला बाइकर से विस्तृत बयान दर्ज किए।
महिला ने बयानों में कार सवारों पर अभद्र टिप्पणी और अशोभनीय व्यवहार करने का भी आरोप लगाया। इन बयानों और जांच में मिले अन्य साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने केस में इससे संबंधित धाराएं भी लगाई हैं।
पुलिस अधिकारियों का कहना है कि चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट में ट्रायल शुरू होगा।
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