गुरुग्राम में केवल इन 23 स्थानों पर मिलेंगे ग्रीन पटाखे, अस्पताल-स्कूल के 300 मीटर दायरे में सख्त पाबंदी
गुरुग्राम में दीपावली पर आतिशबाजी के शौकीनों को राहत मिली है, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ग्रीन पटाखों की बिक्री ...और पढ़ें

सांकेतिक तस्वीर एआई जनरेटेड
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। दीपावली पर आतिशबाजी के शौकीनों के लिए राहत की खबर है। दिल्ली-एनसीआर में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध के बीच सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ग्रीन पटाखों की बिक्री और इस्तेमाल के लिए अस्थायी छूट दी गई है।
गुरुग्राम जिले में ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए 23 स्थान निर्धारित किए गए हैं। लाइसेंसधारी दुकानदार शुक्रवार को बिक्री कर सकेंगे। वहीं, लाेग सात और आठ नवंबर को निर्धारित समय में ही पटाखे जला पाएंगे। नौ नवंबर से जिले में सभी प्रकार के पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध फिर लागू हो जाएगा।
उपायुक्त उत्तम सिंह ने बताया कि छूट केवल सीएसआईआर-नीरी की वेबसाइट पर प्रमाणित ग्रीन पटाखों के लिए दी गई है। इसके तहत पटाखा कारोबारियों के लाइसेंस अस्थायी रूप से बहाल किए गए हैं। लोग सात और आठ नवंबर को सुबह छह से सात बजे तथा रात आठ से दस बजे तक ही आतिशबाजी कर सकेंगे।
निर्धारित समय के अलावा पटाखे जलाने की अनुमति नहीं होगी। नियमों का पालन कराने के लिए जिला और खंड स्तर पर निगरानी टीमें गठित की गई हैं।
नगर निगम से ग्रामीण क्षेत्रों तक 23 बिक्री स्थल निर्धारित
प्रशासन ने नगर निगम गुरुग्राम क्षेत्र में छह स्थानों पर बिक्री की व्यवस्था की है। इनमें बादशाहपुर में वाटिका चौक के पास मैदान, सेक्टर-9 का ओपन ग्राउंड, बाबूपुर गांव का स्टेडियम, सेक्टर-पांच का एचएसवीपी ग्राउंड, महावीर चौक के पास गौशाला ग्राउंड और सेक्टर-29 का लेजर वैली ग्राउंड शामिल हैं।
नगर निगम मानेसर क्षेत्र में आइएमटी मानेसर के सेक्टर-दो में तहसील के सामने और गढ़ी हरसरू में पावर हाउस के पास बिक्री होगी। गुरुग्राम ग्रामीण ब्लाक में चंदू और बाघनकी के कम्युनिटी सेंटर तथा सोहना ग्रामीण क्षेत्र में संचौली टोल के पास, निमोठ रोड और घामड़ोज अंडरपास के सामने पंचायत की जमीन पर दुकानें लगेंगी।
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पटौदी ग्रामीण क्षेत्र में भोरा कलां के राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय का खेल मैदान, जबकि फरुखनगर ग्रामीण क्षेत्र में हाजीपुर का खेल मैदान, ताजनगर की मंसाराम वाटिका और कालियावास में सुल्तानपुर रोड स्थित व्यायामशाला बिक्री स्थल होंगे।
इसके अलावा नगर परिषद सोहना क्षेत्र में देवीलाल स्टेडियम, पटौदी-मंडी क्षेत्र में रामलीला मैदान, हेलीमंडी में पीली धर्मशाला के सामने एमएलए स्कूल का मैदान और पटौदी की नई अनाज मंडी (मार्केट कमेटी की अनुमति के अधीन) निर्धारित की गई है। नगर पालिका फर्रुखनगर क्षेत्र में झज्जर रोड स्थित कम्युनिटी सेंटर के पास और फाजिलपुर मोड़ पर पटाखे बेचे जा सकेंगे।
अस्पताल और स्कूलों के आसपास आतिशबाजी पर रोक
उपायुक्त ने स्पष्ट किया कि अस्पतालों, नर्सिंग होम, प्राथमिक एवं जिला स्वास्थ्य केंद्रों, वृद्धाश्रमों, शिक्षण संस्थानों और अधिसूचित साइलेंस जोन के 300 मीटर के दायरे में पटाखे चलाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इसका उद्देश्य बच्चों, बुजुर्गों, बीमार लोगों और अन्य संवेदनशील नागरिकों को ध्वनि एवं वायु प्रदूषण से बचाना है। पटाखों की खरीद में भी नियमों का ध्यान रखना होगा।
केवल सीएसआइआर-नीरी से अनुमोदित और पेट्रोलियम एवं विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) से लाइसेंस प्राप्त निर्माताओं के पटाखे ही बेचे जा सकेंगे। डिब्बे पूरी तरह सीलबंद होने चाहिए और प्रत्येक उत्पाद व बैच पर विशिष्ट क्यूआर कोड अनिवार्य है।
नौ नवंबर से पटाखों के निर्माण, भंडारण, बिक्री और इस्तेमाल पर पूर्ण प्रतिबंध लागू होगा। उल्लंघन करने वालों के पटाखे जब्त करने, लाइसेंस रद करने और कानूनी कार्रवाई का प्रविधान है।
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