यूट्यूबर ध्रुव राठी की मुश्किलें बढ़ीं, साकेत कोर्ट का नोटिस लेने से किया इनकार; समन घर के बाहर चस्पा
यूट्यूबर ध्रुव राठी के गुरुग्राम स्थित आवास पर दिल्ली की साकेत कोर्ट का समन चस्पा किया गया है। यह समन ...और पढ़ें

ध्रुव राठी के घर पर कोर्ट का समन चस्पा। फोटो: आर्काइव
HighLights
ध्रुव राठी के गुरुग्राम आवास पर समन चस्पा किया गया
2018 के आपराधिक मानहानि मामले में यह कार्रवाई हुई
साकेत कोर्ट में 17 अक्टूबर को अगली सुनवाई होगी
जागरण संवाददाता, गुरुग्राम। यूट्यूबर ध्रुव राठी के केंद्रीय विहार स्थित आवास के बाहर दिल्ली की साकेत कोर्ट से जारी समन का नोटिस चस्पा किया गया है।
यह कार्रवाई वर्ष 2018 के एक आपराधिक मानहानि मामले में की गई है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित है।
2018 के वीडियो से जुड़ा है मानहानि का मामला
मामले में शिकायतकर्ता विकास सांकृत्यायन उर्फ विकास पांडे ने राठी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। यह विवाद उनके यूट्यूब चैनल पर मई 2018 में अपलोड किए गए ‘बीजेपी आईटी सेल पार्ट-दो’ वीडियो से जुड़ा है।
शिकायतकर्ता का आरोप है कि वीडियो में उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाए गए, जिससे उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा।
अदालत ने नए सिरे से समन जारी करने का दिया आदेश
साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुनवाई करते हुए नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया था।
अदालत को बताया गया कि राठी सामान्य रूप से ऑस्ट्रिया में रहते हैं और फिलहाल भारत में हैं। इसी आधार पर शिकायतकर्ता ने समन की तामील जल्द कराने की अनुमति मांगी थी।
अदालत ने शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन तामील कराने की अनुमति भी दी।
नोटिस लेने से इनकार करने का आरोप
बताया जाता है कि आवास पर समन पहुंचाने से पहले राठी से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया। आरोप है कि उन्होंने नोटिस लेने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आवास के बाहर नोटिस चस्पा किया गया।
