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खाने में नींद की गोलियां दीं, फिर मारी गोली; फरीदाबाद में ससुर की हत्या करने वाली बहू और प्रेमी को उम्रकैद

Published: Wed, 21 Oct 2026 04:53 PM (IST)

फरीदाबाद में संपत्ति विवाद में ससुर की हत्या के मामले में बहू गीता और उसके प्रेमी दलीप को उम्रकैद की ...और पढ़ें

ससुर की हत्या कराने वाली बहू और उसके प्रेमी को उम्रकैद। फोटो: आर्काइव

ससुर की हत्या कराने वाली बहू और उसके प्रेमी को उम्रकैद। फोटो: आर्काइव

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। संपत्ति अपने नाम कराने के लिए ससुर की गोली मारकर हत्या कराने वाली बहू और उसके प्रेमी को अदालत ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। बल्लभगढ़ की फ्रेंड्स कॉलोनी में 20 जनवरी 2022 की रात भरत सिंह भाटी की हत्या की गई थी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश केपी सिंह की अदालत ने बहू गीता और उसके प्रेमी दलीप उर्फ सैंडी उर्फ कालिया को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई। गीता पर दो लाख रुपये और दलीप पर 2.10 लाख रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। मामले की जानकारी लीगल एड एडवोकेट रविंदर गुप्ता ने दी।

अभियोजन के अनुसार, भरत सिंह की संपत्ति उनके नाम थी। उनके सौतेले बेटे विनोद की पत्नी गीता संपत्ति अपने नाम कराना चाहती थी और इसके लिए ससुर पर दबाव डाल रही थी। जब वह नहीं माने तो गीता ने उनकी हत्या की साजिश रची।

गीता की दलीप से छह-सात साल से जान-पहचान थी। आरोप के अनुसार, गीता ने कट्टा खरीदने के लिए उसे चार हजार रुपये दिए थे। दलीप ने उसे कट्टा, दो कारतूस और नींद की गोलियां दी थीं।

20 जनवरी 2022 की रात गीता ने खाने में नींद की गोलियां मिलाकर ससुर को खिला दीं। इसके बाद दलीप को घर बुलाया गया, जहां उसने भरत सिंह को गोली मार दी।

हत्या के बाद दोनों फरार हो गए और बदरपुर बॉर्डर पर किराये के कमरे में रहने लगे। क्राइम ब्रांच डीएलएफ ने दोनों को गिरफ्तार किया था।

गवाह मुकरा, पर बैलेस्टिक रिपोर्ट बनी आधार

मामले में सभी गवाह अपने बयानों से मुकर गए थे, लेकिन आरोपितों से बरामद कट्टे की बैलेस्टिक रिपोर्ट का भरत सिंह के शरीर से मिली गोली से मिलान हो गया।

अदालत में संपत्ति को लेकर गीता और उसके ससुर के बीच विवाद भी साबित हुआ। अदालत ने इन तथ्यों को अहम साक्ष्य मानते हुए दोनों को दोषी करार दिया और उम्रकैद की सजा सुनाई।

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