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मोटी रकम लेकर तलाक के समझौते से मुकरी पत्नी, परेशान पति पहुंचा थाने

दहेज उत्पीड़न के केस के बाद पंचायत में 9.20 लाख रुपये में आपसी समझौता हुआ था। इसमें से आधी रकम लेकर पत्नी ने तलाक से इंकार कर दिया।

By Ankit KumarEdited By: Published: Mon, 16 Oct 2017 11:06 AM (IST)Updated: Mon, 16 Oct 2017 11:06 AM (IST)
मोटी रकम लेकर तलाक के समझौते से मुकरी पत्नी, परेशान पति पहुंचा थाने
मोटी रकम लेकर तलाक के समझौते से मुकरी पत्नी, परेशान पति पहुंचा थाने

जेएनएन, अंबाला। पंचायत के बीच हुए समझौते में तलाक के 4.60 लाख रुपये लेकर अंबाला की एक महिला अपने वायदे से मुकर गई तो हरिद्वार निवासी उसके पति ने उसके खिलाफ धोखाधड़ी व अमानत में खयानत का केस दर्ज कराया है। पंचायत में तय हुआ था कि महिला 9.20 लाख रुपये लेकर केस वापस ले लेगी। आधी रकम पहले बयान पर दी जाएगी और आधे तलाक के बाद। महिला आधी रकम लेकर मुकर गई।

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पति के अनुसार उसकी पत्नी ने उसपर दहेज उत्पीड़न का केस दर्ज कराया था, जो पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में अपील के बाद रद हो गया। उसके बाद ने पत्नी ने अंबाला कोर्ट में खर्च के लिए याचिका डाली। इसी दौरान कुछ प्रतिष्ठित लोगों की मौजूदगी में दोनों पक्षों में 9.20 लाख रुपये में आपसी समझौता हो गया। समझौते के अनुसार पहली पेशी पर उसकी पत्नी को कोर्ट में उसके फेवर में बयान देना था और उसे आधी रकम 4.60 लाख रुपये दिए जाने थे। बाकी रकम तलाक के फैसले के समय दी जानी थी। यह भी तय हुआ कि यदि वह अपने बयानों से पलटेगी तो दोगुने पैसे देगी।

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इसी आधार पर 8 फरवरी 2017 को कोर्ट में तलाक के लिए याचिका दायर कर दी गई। पहले बयान के बाद उसने पत्नी को आधी रकम दे दी। 16 अगस्त को उसकी पत्नी ने अपनी मां की बीमारी का हवाला देकर 21 अगस्त की तारीख ले ली। बयान न देने पर कोर्ट ने उसपर 500 रुपये का जुर्माना भी लगाया।

इसके बाद एक-दो तारीख ऐसे ही निकल गई। इस दौरान उसके (पति के) पिता की मौत हो गई। 19 सितंबर को पेशी पर आई पत्नी ने तलाक देने से इनकार कर दिया तो पति ने केस दर्ज करा दिया। कोतवाली थाने के प्रभारी इंस्पेक्टर अजीत के मुताबिक केस की तफ्तीश जारी है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे, उसी के आधार पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

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