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देश के कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया के लाेगों के अधिकार बढ़ेंगे, जानें रक्षा मंत्रालय ने क्‍या कदम उठाया

देश के कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया के लोगों के अधिकार बढ़ेंगे। रक्षा मंत्रालय ने इस बारे में कदम उठाया है। इनमें हरियाणा के कैंटोनमेंअ एरिया भी शामिल हैं।

By Sunil Kumar JhaEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 11:52 AM (IST)Updated: Wed, 03 Jun 2020 11:52 AM (IST)
देश के कैंटोनमेंट बोर्ड एरिया के लाेगों के अधिकार बढ़ेंगे, जानें रक्षा मंत्रालय ने क्‍या कदम उठाया

अंबाला, [दीपक बहल]। रक्षा मंत्रालय देश के कैंटोनमेंट क्षेत्रों में रहने वाले आम नागरिकों के अधिकार बढ़ाने जा रहा है। देश के सभी 62 कैंटोनमेंट बोर्ड में 12 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाएगा, जो आम नागरिकों की समस्याओं का समाधान करेगी। इस कमेटी में सेना और कैंटोनमेंट बोर्ड के एक-एक अधिकारी होंगे, लेकिन कमेटी में प्रभावशाली नागरिकों का प्रतिनिधि ही होगा जो कैंटोनमेंट बोर्ड का उपाध्यक्ष होगा। उसका चुनाव सीधे इन क्षेत्रों की जनता करेगी। अभी तक उपाध्यक्ष का चुनाव पार्षद करते थे। रक्षा मंत्रालय कैंटोनमेंट बोर्ड एक्ट में बदलाव का ड्राफ्ट कैंटोनमेंट बोर्ड के अधिकारियों को भेज चुका है। जनता से भी इस संबंध में सुझाव मांगे गए हैं।

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कैंटोनमेंट बोर्ड में 12 सदस्यीय कमेटी का अलग से होगा गठन

दरअसल, कैंटोनमेंट बोर्ड क्षेत्र में रहने वाले आम नागरिकों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता है। उन्हेंं अपने आवास में ईंट लगाने या फिर मरम्मत के लिए अधिकारियों की मंजूरी लेनी पड़ती है। अब रक्षा मंत्रालय ने यह छूट दे दी है कि नागरिक मरम्मत संबंधी बिना अनुमति कर सकते हैं। सिर्फ ढांचे में अतिरिक्त कार्य करने के लिए अनुमति लेनी होगी।

पार्षद नहीं, बोर्ड के वाइस चेयरमैन का सीधा जनता करेगी चुनाव

बता दें कि कैंटोनमेंट क्षेत्र में रहने वाले नागरिक वोट डालकर पार्षद चुनते हैं और फिर उन्हीं पार्षदों में से एक को उपाध्यक्ष चुन लिया जाता है। अब आठ पार्षदों के अलावा एक उपाध्यक्ष का चुनाव भी सीधे जनता करेगी। इस तरह कुल नौ लोग नागरिकों के प्रतिनिध के रूप में उस कमेटी में होंगे जो कैंटोनमेंट क्षेत्र में रहने नागरिकों की समस्याओं का निपटारा करेगी। 12 सदस्यीय इस कमेटी में एक सीईओ और दो आर्मी अफसर भी होंगे। हर माह इस कमेटी की मीटिंग होगी। कैंटोनमेंट बोर्ड में भी अध्यक्ष तो ब्रिगेडियर होंगे, वाइस चेयरमैन नागरिकों का प्रतिनिधि होगा।

सीईओ का वित्तीय शक्तियां बढ़ीं

कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ की वित्तीय शक्तियों को भी बढ़ाया गया है। अभी तक पचास हजार रुपये तक किसी भी कार्य के लिए सीईओ मंजूरी दे सकते थे, अब चार लाख रुपये तक की मंजूरी दे सकेंगे।

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