मोरबी पुल हादसे के आरोपित ओरेवा कंपनी के मालिक ने चला मुआवजे का दांव, हाई कोर्ट ने किया आगाह
यह सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में चल रही है। इस दौरान आरोपित की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को हादसे का दुख है। वह मुआवजा देकर किसी भी तरह की जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहते।
अहमदाबाद, राज्य ब्यूरो। गुजरात के मोरबी पुल हादसे के मुख्य आरोपित ओरेवा कंपनी के मालिक जयसुख पटेल ने हाई कोर्ट के समक्ष हादसे में मारे गये लोगों के स्वजन व घायलों को मुआवजा देने की इच्छा जताकर अपने बचाव में एक नया दांव चला, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा कि इससे वे अपने ऊपर लगे आरोपों से बच नहीं सकते।
आरोपित की ओर से पेश वकील ने कहा
यह सुनवाई हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में चल रही है। इस दौरान आरोपित की ओर से पेश वकील ने कहा कि उनके मुवक्किल को हादसे का दुख है। वह मुआवजा देकर किसी भी तरह की जिम्मेदारी से बचना नहीं चाहते। उन्होंने खंडपीठ को बताया कि राज्य के एक प्रभावशाली व्यक्ति के कहने पर ही कंपनी ने यह काम अपने हाथ में लिया था। इसमें कोई व्यापारिक हित नहीं था।
जयसुख पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट
आपको बता दें कि हाई कोर्ट ने सोमवार को ही जयसुख पटेल के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। 30 अक्टूबर 2022 को हुए हादसे के बाद से जयसुख भूमिगत हैं।
यह भी पढ़ें- घने कोहरे वाले दिन 154% तक बढ़ेंगे, क्लाइमेट चेंज के चलते उत्तर भारत में बढ़ेगी मुश्किल
यह भी पढ़ें- Fact Check: धीरेंद्र शास्त्री को Z+ सिक्योरिटी दिए जाने का बीबीसी के ट्वीट का स्क्रीनशॉट फेक है