जोधपुर कोर्ट ने ठुकराई सलमान खान की अर्जी
जोधपुर की स्थानीय अदालत ने गुरुवार को सलमान खान की तरफ से दायर एक अर्जी खारिज कर दी है। इस अर्जी में मांग की गई थी कि आर्म्स एक्ट के तहत चल रहे मामले में मुंबई के तत्कालीन डीसीपी और डीएम को गवाही देने के लिए समन भेजा जाए।
मुंबई। जोधपुर की स्थानीय अदालत ने गुरुवार को सलमान खान की तरफ से दायर एक अर्जी खारिज कर दी है। इस अर्जी में मांग की गई थी कि आर्म्स एक्ट के तहत चल रहे मामले में मुंबई के तत्कालीन डीसीपी और डीएम को गवाही देने के लिए समन भेजा जाए।
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ये मामला 1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर में काले हिरण के शिकार के मामले में इस्तेमाल की गई सलमान की पिस्तौल का लाइसेंस खत्म होने से जुड़ा है।
सलमान के वकील ने मंगलवार को चीफ जूडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने अर्जी दायर की थी। इसमें कहा गया था कि घटना के समय लाइसेंस खत्म नहीं हुआ था। उन्होंने एक नोटिस भी पेश किया था जिसे 29 सितंबर 1999 को मुंबई के तत्कालीन डीसीपी और डीएम ने जारी किया था। इस नोटिस में डीसीपी और डीएम ने सलमान से पूछा था कि उनका लाइसेंस रद्द क्यों न किया जाए।
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अभियोजन पक्ष ने इसका विरोध करते हुए कहा कि ये नोटिस लाइसेंस को रद्द करने से संबंधित है, न कि एक्सपायरी से संबंधित। इस दलील को सुनते हुए कोर्ट ने अर्जी ठुकरा दी।
मंगलवार को सलमान की बहन अलवीरा नोटिस की कॉपी लेकर कोर्ट में पेश हुई थी और बुधवार को जिरह के दौरान भी कोर्ट में मौजूद रहीं।
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