Gujarat News: हाई कोर्ट ने फिल्म गुठली लड्डू के निर्माताओं को जारी किया नोटिस, कुछ शब्द हटाने की मांग
गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को वाल्मीकि समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और हिंदी फिल्म गुठली लड्डू के निर्माताओं को नोटिस जारी किया।
पीटीआई, अहमदाबाद। गुजरात हाई कोर्ट ने सोमवार को वाल्मीकि समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्द के इस्तेमाल को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) और हिंदी फिल्म गुठली लड्डू के निर्माताओं को नोटिस जारी किया।
निमेश वाघेला ने अपने वकील विशाल ठक्कर के माध्यम से दायर एक याचिका में 13 अक्टूबर को रिलीज होने वाली फिल्म से एक शब्द हटाने के साथ ही इसके प्रमाणन को वापस लेने की मांग की है। याचिका पर न्यायमूर्ति वैभवी नानावती की अदालत ने नोटिस जारी करते हुए 11 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया।
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याचिका में कहा गया है कि फिल्म ने उक्त शब्द का उपयोग करके सिनेमैटोग्राफ अधिनियम, 1952 के साथ ही अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम 1989 के प्रविधानों का उल्लंघन किया है, जो वाल्मीकि समुदाय की भावनाओं को आहत करता है।