विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Aug 20, 2015 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।

टीवी पर 'ग्रैंड मस्ती' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में PIL

By Monika SharmaEdited By:
Published: Thu, 20 Aug 2015 01:46 PM (IST)Updated: Thu, 20 Aug 2015 02:56 PM (IST)

बॉलीवुड फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। ये याचिका इस ...और पढ़ें

News Article Hero Image

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। ये याचिका इस फिल्म को 'एंड पिक्चर्स' नाम के चैनल पर प्रसारित करने से रोकने के लिए दायर की गई है।

90 Kg के आमिर खान 'दंगल' की शूटिंग के लिए तैयार

दिल्ली हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। इस फिल्म में एडल्ट कंटेंट के चलते इसे टीवी पर प्रसारित करने का विरोध किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि फिल्म में कई डबल मीनिंग डायलॉग्स और सीन हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस बी.डी. अहमद इसपर जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए राजी हो गए हैं और कोर्ट की रजिस्ट्री को इस मामले को कल के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

सितंबर 2013 में रिलीज हुई 'ग्रैंड मस्ती' में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल्स में थे।

देखें वीडियो, रवीना ने यूएस में बदसलूकी पर कैसे लगाई फटकार