Move to Jagran APP

टीवी पर 'ग्रैंड मस्ती' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में PIL

बॉलीवुड फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। ये याचिका इस फिल्म को 'एंड पिक्चर्स' नाम के चैनल पर प्रसारित करने से रोकने के लिए दायर की गई है। दिल्ली हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया

By Monika SharmaEdited By: Published: Thu, 20 Aug 2015 01:46 PM (IST)Updated: Thu, 20 Aug 2015 02:56 PM (IST)
टीवी पर 'ग्रैंड मस्ती' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में PIL

नई दिल्ली। बॉलीवुड फिल्म 'ग्रैंड मस्ती' के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। ये याचिका इस फिल्म को 'एंड पिक्चर्स' नाम के चैनल पर प्रसारित करने से रोकने के लिए दायर की गई है।

loksabha election banner

90 Kg के आमिर खान 'दंगल' की शूटिंग के लिए तैयार

दिल्ली हाई कोर्ट याचिका पर सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। इस फिल्म में एडल्ट कंटेंट के चलते इसे टीवी पर प्रसारित करने का विरोध किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि फिल्म में कई डबल मीनिंग डायलॉग्स और सीन हैं जो बच्चों के लिए ठीक नहीं हैं।

मामले की गंभीरता को देखते हुए जस्टिस बी.डी. अहमद इसपर जल्द से जल्द सुनवाई करने के लिए राजी हो गए हैं और कोर्ट की रजिस्ट्री को इस मामले को कल के लिए सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

सितंबर 2013 में रिलीज हुई 'ग्रैंड मस्ती' में रितेश देशमुख, विवेक ओबरॉय और आफताब शिवदासानी लीड रोल्स में थे।

देखें वीडियो, रवीना ने यूएस में बदसलूकी पर कैसे लगाई फटकार


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.