LokSabha Election 2019: यदि आपके पास नहीं वोटर कार्ड तो भी चिंता की बात नहीं, जानिए विकल्प
आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस राज्य या केंद्र सरकार के प्रतिष्ठानों की तरफ से जारी पहचान पत्र इस्तेमाल कर सकते हैं।
पाकुड़, रोहित कुमार। लोकसभा चुनाव में जिले के मतदाता बिना मतदाता पहचान पत्र के भी वोट डाल सकेंगे। इसके लिए बस मतदाता सूची में नाम का होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम रहने पर 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदाता वोट डाल सकेंगे।
आयोग के निर्देशानुसार लोकसभा चुनाव में पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, राज्य या केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से अपने कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त पहचान पत्र, बैकों या डाकघरों की ओर से जारी की गई फोटो वाली पासबुक, पैन कार्ड, स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, विधायकों, सांसदों को जारी किए सरकारी पहचान पत्र या आधार कार्ड में से कोई दस्तावेज होना चाहिए। भारत निर्वाचन आयोग ने इस बार मतदाता पर्ची के आधार पर मतदान पर रोक लगा दी है। मतदाता पर्ची के साथ इनमें से कोई एक दस्तावेज दिखना होगा। पाकुड़ के जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि मतदाता पहचान पत्र न होने पर इन वैकल्पिक दस्तावेजों को प्रस्तुत कर अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। हर व्यक्ति अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करें।