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रमज़ान में मतदान का समय बदलने से सुप्रीम कोर्ट का इन्‍कार, EC पहले ही ठुकरा चुका है मांग

चुनाव आयोग के बाद अब सुप्रीम कोर्ट ने भी रमज़ान में चुनाव का समय बदलने से इन्‍कार कर दिया है।

By Neel RajputEdited By: Published: Mon, 13 May 2019 12:54 PM (IST)Updated: Mon, 13 May 2019 01:05 PM (IST)
रमज़ान में मतदान का समय बदलने से सुप्रीम कोर्ट का इन्‍कार, EC पहले ही ठुकरा चुका है मांग
रमज़ान में मतदान का समय बदलने से सुप्रीम कोर्ट का इन्‍कार, EC पहले ही ठुकरा चुका है मांग

नई दिल्ली, माला दीक्षित। रमजान के चलते मतदान का समय बदलने संबंधी याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है। कोर्ट ने कहा है कि वह इस बारे में चुनाव आयोग को कोई निर्देश नहीं दे सकता है। बता दें कि आयोग पहले ही इस मांग को अव्यवहारिक बताकर खारिज कर चुका है। याचिका में मांग की गई थी कि मतदान का समय सुबह 7 बजे के बजाए 5 बजे कर दिया जाए। 

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बता दें कि इस संबंध में वकील मोहम्मद निजामुद्दीन पाशा और असद हयात ने याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सुनवाई से पहले चुनाव आयोग को विचार करने को कहा था।

याचिकाकर्ताओं की मांग थी कि मतदान सुबह सात बजे की बजाय पांच से शुरू कराया जाए। अपनी याचिका में उन्होंने कई हिस्सों में लू की परिस्थितियां पैदा होने का भी जिक्र किया था। रमजान का महीना 7 मई से शुरू हो चुका है। चुनाव आयोग ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि समाज के हर वर्ग की सहूलियत को ध्यान में रखते हुए मतदान की अवधि आठ घंटे की जगह 11 घंटे की रखी गई है।

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