Lok Sabha Election 2019: स्टार प्रचारकों की सुरक्षा का खर्च भी उम्मीदवारों के खाते में
Lok Sabha Election 2019. निर्वाचन आयोग ने स्टार प्रचारकों को ले गाइडलाइन जारी की है। इसके मुताबिक मान्यता प्राप्त दलों में अधिकतम 40 स्टार प्रचारक होंगे।
रांची, राज्य ब्यूरो। लोकसभा चुनाव में जेड प्लस सुरक्षा प्राप्त नेताओं के लिए बुलेट प्रूफ वाहनों पर आनेवाला खर्च उसके खर्च में जोड़ा जाएगा। दौरा करनेवाले राजनीतिक नेता या स्टार प्रचारक के मामले में यह खर्च पार्टी के खाते में जोड़ा जाएगा। यदि ऐसा स्टार प्रचारक स्वयं उम्मीदवार है तो यह खर्च उसके खाते में जोड़ा जाएगा। यह सुरक्षा सुविधा उठानेवाला नेता यदि स्टार प्रचारक नहीं है और वह किसी उम्मीदवार के लिए प्रचार करता है तो सुरक्षा की लागत उम्मीदवार के के खाते में जोड़ी जाएगी।
भारत निर्वाचन आयोग ने चुनाव में स्टार प्रचारकों पर आनेवाले खर्च को लेकर स्पष्ट दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। इसके तहत किसी सार्वजनिक रैली या जनसभा में स्टार प्रचारक की सुरक्षा कारणों से सरकारी एजेंसियों द्वारा बैरिकेड या मंच आदि का निर्माण कराया जाता है तो उसका खर्च संबंधित उम्मीदवार के खाते में जोड़ा जाएगा, जिसके निर्वाचन क्षेत्र में रैली हो रही है। यदि उक्त रैली या जनसभा में कई उम्मीदवार मंच पर शामिल होते हैं तो वह खर्च समान रूप से बांटा जाएगा।
बता दें कि किसी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के लिए अधिकतम 40 तथा अन्य दलों के लिए 20 स्टार प्रचारकों की स्वीकृति भारत निर्वाचन आयोग देता है। 16 अप्रैल तक भाजपा, झामुमो, राजद, बसपा तथा भाकपा (माक्र्सवादी) के 40-40 स्टार प्रचारकों तथा भाकपा (माक्र्सवादी लेनिनवादी) के 19, ऑल इंडिया फारवर्ड ब्लॉक के सात तथा झापा के 11 स्टार प्रचारकों की स्वीकृति आयोग से मिल चुकी है।
एक लाख रुपये तक ले जा सकता है स्टार प्रचारक
कोई स्टार प्रचारक व्यक्तिगत या दलीय कार्य के लिए एक लाख रुपये की नकदी अपने साथ कहीं भी ले जा सकता है। लेकिन इसके लिए उसे अपने राजनीतिक दल के कोषाध्यक्ष से प्राप्त प्रमाणपत्र भी साथ रखना होगा।