EVM से चुनाव निशान हटाने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका, जानें क्या है मामला
दिल्ली के नगर निगम चुनाव में ईवीएम से चुनाव निशान हटाने की मांग को लेकर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है।
नई दिल्ली, जेएनएन। दिल्ली के तीनों नगर निगमों(उत्तरी दिल्ली नगर निगम, दक्षिणी दिल्ली नगर निगम और पूर्वी दिल्ली नगर निगम) के चुनाव में ईवीएम से चुनाव निशान हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई है। याचिका पर 27 मई को सुनवाई होगी।
दक्षिण दिल्ली नगर निगम का चुनाव लड़ने वाली अलका गहलोत ने दायर याचिका में मांग की है कि चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों को जारी होने वाले चुनाव निशान के बजाय प्रत्याशी की फोटो ईवीएम पर लगानी चाहिए। इसका फायदा यह होगा कि जो लोग पढ़ना नहीं जानते, वह भी प्रत्याशी की फोटो देखकर वोट कर सकेंगे।
अधिवक्ता एचएस गहलोत ने कहा है कि चुनाव से सिर्फ 15 दिन पहले निशान मिलता है, ऐसे में वह चुनाव हार सकती हैं। कुछ प्रत्याशियों के पास एक ही चुनाव निशान पंजीकृत रहता है, जो संविधान की उल्लंघन है।
बता दें कि दिल्ली की सत्ता में काबिज आम आदमी पार्टी को नगर निगम चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा था। एमसीडी के तीनों निकाय में भाजपा ने प्रंचड बहुमत हासिल किया था। पहली बार दिल्ली एमसीडी चुनाव लड़ने वाली 'आप' दूसरे स्थान पर थी, जबकि कांग्रेस तीसरे स्थान पर खिसक गई थी।
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