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Lok Sabha Election 2019: गाजियाबाद, हापुड़ व गौतमबुद्धनगर में 9-11 अप्रैल को बंद रहेंगे स्कूल

स्कूल 9-11 तीन दिन तो संस्थान सिर्फ 11 अप्रैल को ह बंद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को अवकाश की घोषणा की है।

By JP YadavEdited By: Published: Mon, 08 Apr 2019 09:10 AM (IST)Updated: Mon, 08 Apr 2019 09:12 AM (IST)
Lok Sabha Election 2019: गाजियाबाद, हापुड़ व गौतमबुद्धनगर में 9-11 अप्रैल को बंद रहेंगे स्कूल
Lok Sabha Election 2019: गाजियाबाद, हापुड़ व गौतमबुद्धनगर में 9-11 अप्रैल को बंद रहेंगे स्कूल

गाजियाबाद/नोएडा, जेएनएन। दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गौतमबुद्ध नगर और हापुड़ में लोकसभा चुनाव के पहले चरण में 11 अप्रैल तक तीन दिन मतदान होगा। इस दिन इन दोनों जिलों में सभी सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों के साथ स्कूल भी बंद रहेंगे। हालांकि, स्कूल 9-11 तीन दिन तो संस्थान सिर्फ 11 अप्रैल को ही बंद रहेंगे। लोकसभा चुनाव में मतदान करने के लिए कारखानों में कार्यरत श्रमिकों को अवकाश की घोषणा की है।

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सहायक निदेशक कारखाना बृजेश कुमार सिंह ने जिला निर्वाचन अधिकारी को पत्र भेजकर अवगत कराया गया है कि गाजियाबाद और गौतमबुद्ध नगर में 11 अप्रैल मतदान के दिन किसी भी दशा में श्रमिकों से काम न लिया जाए। उस दिन छुट्टी दी जाए। जबकि लगातार काम करने वाले कारखानों के श्रमिकों को मतदान के लिए उपयुक्त समय प्रदान किया जाए। इसके एवज में अगले सप्ताह उन्हें छुट्टी दी जाए।

मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए चुनाव आयोग समय समय पर नए निर्देश जारी कर रहा है। जागरूकता के लिए तरह-तरह के उपाय कर रहा है। ताकि शत प्रतिशत मतदान के साथ मजबूत लोकतंत्र की स्थापना हो सके। आमतौर पर चुनाव तिथियों पर कारखानों में काम करने के कारण ज्यादातर श्रमिक मजदूर मतदान से वंचित रह जाते थे। कारखाना मालिकों द्वारा उन्हें छुट्टी नहीं दी जाती थी।

कई ऐसे कारखाने होते हैं जहां पर रात दिन चौबीस घंटे लगातार काम चलता रहता है। मतदान के समय शिफ्ट में ड्यूटी में काम करने वाले श्रमिक मतदान के लिए नहीं जा पाते हैं। जिसको ध्यान में रखते हुए सहायक निदेशक कारखाना ने जिलाधिकारी को पत्र भेजकर ऐसे कारखानों में मतदान के दिन छुट्टी देने का आदेश जारी करने के लिए कहा है।

पत्र में उन्होंने कहा कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत धारा 135 (ख) के प्राविधानों के अनुसार 24 घंटे चलने वाले कारखानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को मतदान का उपयुक्त अवसर दिया जाए। वहीं 24 घंटे से कम चलने वाले कारखानों में मतदान के दिवस में सार्वजनिक अवकाश रहेगा। इसके साथ ही अगले सप्ताह साप्ताहिक अवकाश वाले दिन उनसे काम नहीं लिया जाएगा।


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