Lok Sabha Election 2019: लोकसभा चुनाव में प्रत्याशियों को देना होगा 5 साल के आयकर रिटर्न का ब्यौरा
इस बार हर प्रत्याशी को पिछले पांच साल के आयकर रिटर्न का ब्यौरा देना होगा। चुनाव आयोग ने घोषणा पत्र के प्रारूप को संशोधित कर लागू कर दिया है।
भोपाल, राज्य ब्यूरो। लोकसभा चुनाव में अपना नुमाइंदा चुनने से पहले मतदाताओं को उसकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी घोषणा पत्र से मिल सकेगी। दरअसल, इस बार हर प्रत्याशी को पिछले पांच साल के आयकर रिटर्न का ब्यौरा देना होगा। इतना ही नहीं पति या पत्नी के साथ आश्रितों की आय के बारे में भी जानकारी देनी होगी। इसके लिए चुनाव आयोग ने घोषणा पत्र के प्रारूप को संशोधित कर लागू कर दिया है।
मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी वीएल कांताराव ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र में संशोधन किया गया है।
अब प्रत्याशी को पैन नंबर के साथ पिछले पांच वित्तीय वर्ष के आयकर रिटर्न का ब्यौरा देना होगा। इसमें बताना होगा कि उसकी आय में साल-दर-साल कितनी वृद्धि हुई।
इसके साथ ही पति या पत्नी और तीन आश्रितों के पांच साल के आयकर रिटर्न की जानकारी भी देनी होगी। यह व्यवस्था इसलिए की गई है, ताकि मतदाताओं को यह पता रहे कि वह जिसे चुनने जा रहे हैं, उसकी आय में पिछले पांच साल में कितनी बढ़ोतरी या कमी हुई है।