Loksabha election 2019: नेताओं की बिल्डिंगों पर लगे होर्डिंग आज नहीं उतरे तो होगी कार्रवाई
चुनाव की घोषणा के बाद होर्डिंग्स को उतारना अनिवार्य होता है। इसके तहत सरकारी स्थानों से होर्डिंग्स को 48 घंटे और प्राइवेट बिल्डिंग मालिकों को 72 घंटे का समय दिया जाता है।
हिसार, जेएनएन। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता को लगे दो दिन से ज्यादा हो चुके है। मगर प्राइवेट बिल्डिंग मालिक, पेट्रोल पंप और काफी अन्य जगह पर अभी होर्डिंग लगे हुए है। अब इन प्राइवेट बिल्डिंग मालिकों के पास बुधवार का दिन शेष बचा है। यदि वह इन्हें नहीं हटाते तो उन पर कार्रवाई हो सकती है। वहीं कुछ पंप मालिकों ने अपने यहां से होर्डिंग्स हटा भी लिए है।
चुनाव की 10 मार्च को घोषणा होने के बाद राजनेताओं, सरकारी विज्ञापनों के होर्डिंग्स को उतारना अनिवार्य होता है। इसके तहत सरकारी स्थानों से होर्डिंग्स को 48 घंटे और प्राइवेट बिल्डिंग मालिकों को 72 घंटे का समय दिया जाता है। आचार संहिता के बाद सरकारी विज्ञापनों के होर्डिंग्स को उतारने का काम मंगलवार को भी चला। उनकी तरफ से सभी खंभों, बिल्डिंग व अन्य जगह पर लगे होर्डिंग्स को हटा दिया गया है।
रोडवेज बस व अन्य स्थानों से भी होर्डिंग्स को हटाने का काम जारी रहा। इसी प्रकार कुछ पेट्रोल पंप मालिकों ने यह होर्डिंग्स हटाए है। काफी जगह अभी बचे हुए है। उनको हटाने के लिए प्रशासन की तरफ से आदेश पहले ही पारित किए जा चुके है। जिला उपायुक्त अशोक कुमार मीणा ने बताया कि होर्डिंग्स हटाने के लिए आदेश जारी कर दिए गए है। यदि कोई नियमानुसार तय समय में इसे नहीं हटाते है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी।
लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जिला में 27 मई तक धारा-144 लागू
जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने लोकसभा आम चुनाव-2019 के मद्देनजर जिला में शांति व कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए 27 मई तक धारा-144 लागू की है। इनकी अवहेलना के दोषी व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिलाधीश अशोक कुमार मीणा ने बताया कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर शांति व कानून व्यवस्था बनाए रखने और सुरक्षा के दृष्टिगत जिला में धारा-144 लागू की गई है।
इसके अंतर्गत हथियार, तलवार, बरछा, भाला, चाकू, लाठी, साइकिल चेन और हथियार के रूप में इस्तेमाल हो सकने वाली किसी भी प्रकार की वस्तु को सार्वजनिक स्थानों पर लेकर चलने पर पाबंदी लगाई गई है। उन्होंने बताया कि यह आदेश पुलिस व डयूटी पर तैनात अन्य सरकारी कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। सिख धर्म के प्रामाणिक अनुयायी कृपाण रख सकते हैं। यह आदेश हिसार जिला की सीमा में लागू रहेंगे।