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पाकिस्तान से हवाला के जरिए आए 8.94 करोड़ किसके? यासीन मलिक और इंजीनियर रशीद समेत सात पर चलेगा मुकदमा

Published: Sat, 24 Oct 2026 10:54 PM (IST)

अदालत ने जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए धन मिलने से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले ...और पढ़ें

अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद और अलगाववादी नेता यासीन मलिक समेत सात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद बारामूला के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद और अलगाववादी नेता यासीन मलिक समेत सात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

HighLights

  1. यासीन मलिक, इंजीनियर रशीद समेत सात पर मुकदमा चलेगा।

  2. पाकिस्तान से हवाला के जरिए 8.94 करोड़ रुपये मिले।

  3. धन का उपयोग अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने में हुआ।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों के लिए पाकिस्तान से हवाला के जरिए धन मिलने से जुड़े मनी लांड्रिंग मामले में अदालत ने तिहाड़ जेल में बंद अलगाववादी नेता यासीन मलिक, बारामूला के सांसद शेख अब्दुल रशीद उर्फ इंजीनियर रशीद समेत सात आरोपितों के खिलाफ मुकदमा चलाने का आदेश दिया है।

आरोपों को मुकदमे में होगी बहस

पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत आरोप तय करने का निर्देश देते हुए कहा कि रिकाॅर्ड पर मौजूद सामग्री आरोपितों की संलिप्तता को लेकर मजबूत संदेह पैदा करने के लिए पर्याप्त है।

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) का आरोप है कि आरोपितों ने विभिन्न माध्यमों से अपराध की कमाई के रूप में 8.94 करोड़ रुपये जुटाए, प्राप्त किए, हस्तांतरित किए और उनका इस्तेमाल किया। हालांकि, इन आरोपों को अभी मुकदमे के दौरान साबित किया जाना है।

कैश कूरियर और बिचौलियों के जरिए धन पहुंचाने का आरोप

ईडी के मुताबिक, यह मामला वर्ष 2017 में राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) की ओर से दर्ज मामले से जुड़ा है। इसमें भारतीय दंड संहिता और गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे।

जांच एजेंसी का आरोप है कि पाकिस्तान से हवाला और अन्य माध्यमों के जरिए धन भेजा गया, जिसका इस्तेमाल जम्मू-कश्मीर में अलगाववादी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जाना था।

ईडी के अनुसार, धन पहुंचाने के लिए बिचौलियों और नकदी पहुंचाने वालों का नेटवर्क इस्तेमाल किया गया। आरोप है कि इस नेटवर्क के जरिए नई दिल्ली स्थित पाकिस्तान उच्चायोग से धन एकत्र कर अलगाववादी नेताओं तक पहुंचाया जाता था।

यासीन मलिक पर तीन करोड़ रुपये से अधिक लेने का आरोप

ईडी ने आरोप लगाया है कि प्रतिबंधित जम्मू-कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक ने तीन करोड़ रुपये से अधिक की विदेशी धनराशि प्राप्त की और अपराध की कमाई को वैध बनाने की प्रक्रिया में शामिल रहा।

आरोपितों में हैं और भी नाम

मामले के अन्य आरोपितों में अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह, मसरत आलम, जाहूर अहमद शाह वटाली, नवल किशोर कपूर और मेसर्स ट्राइसन फार्म्स एंड कंस्ट्रक्शंस प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। एजेंसी ने इंजीनियर रशीद और शब्बीर अहमद शाह पर भी बिचौलियों के जरिए धन प्राप्त करने और अलगाववादी संगठनों से संबंध रखने के आरोप लगाए हैं।

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