विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

ठग सुकेश चंद्रशेखर को 8 साल की कठोर जेल, सुप्रीम कोर्ट का जज बनकर जमानत प्रक्रिया प्रभावित करने का था आरोप

Published: Mon, 31 Aug 2026 01:48 PM (IST)Updated: Mon, 31 Aug 2026 01:49 PM (IST)

दिल्ली की एक अदालत ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का रूप धारण कर जमानत प्रक्रिया प्रभावित ...और पढ़ें

दिल्ली की एक अदालत ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

दिल्ली की एक अदालत ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

HighLights

  1. सुकेश चंद्रशेखर को 8 साल के कठोर कारावास की सजा।

  2. सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनकर जमानत प्रक्रिया प्रभावित करने का आरोप।

  3. दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने सुनाया फैसला।

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का रूप धारण करने और एक अन्य आपराधिक मामले में जमानत प्रक्रिया को प्रभावित करने के प्रयास के आरोप में आठ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

तीस हजारी अदालत की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट हर्षिता मिश्रा ने चंद्रशेखर को भारतीय दंड संहिता की धारा 170 के तहत दो साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना, धारा 189 के तहत दो साल का कठोर कारावास और 5,000 रुपये जुर्माना तथा धारा 507 के तहत चार साल का कठोर कारावास सुनाया है।

29 अगस्त को पारित आदेश, जो सोमवार को उपलब्ध कराया गया है। आदेश में अदालत ने कहा, 'सजा ऐसी होनी चाहिए जो यह दर्शाए कि आपराधिक न्याय प्रणाली एक अलग-थलग गैर-कानूनी कृत्य और सार्वजनिक संस्थानों के वैध कामकाज में हेरफेर, डराने-धमकाने या हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से किए गए जानबूझकर कृत्यों की श्रृंखला के बीच अंतर करती है।'

यह भी पढ़ें- HC में सुकेश चंद्रशेखर की याचिका पर दिल्ली पुलिस का तर्क- दोषी ठहराए जाने के बाद चुनौती देने का क्या मतलब?

यह भी पढ़ें- दिल्ली कोर्ट के निर्णय को सुकेश चंद्रशेखर ने दी हाई कोर्ट में चुनौती, जज बनकर धोखाधड़ी करने के मामले में दोषी करार

यह भी पढ़ें- दिल्ली कोर्ट ने ठग सुकेश चंद्रशेखर को ठहराया दोषी, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनकर की थी जमानत दिलाने की कोशिश