30 साल पुराने केस में कश्मीरी अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह पर शिकंजा, NIA को मिली 3 दिन की रिमांड
पटियाला हाउस कोर्ट ने अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को 1996 के जम्मू-कश्मीर मामले में एनआईए को तीन दिन के ...और पढ़ें

एनआईए को शब्बीद अहमद शाह की रिमांड मिली। फोटो: आर्काइव
HighLights
शब्बीर शाह को एनआईए की तीन दिन की ट्रांजिट रिमांड मिली
1996 के जम्मू-कश्मीर मामले में हिरासत में पूछताछ आवश्यक
20 अप्रैल 2026 तक जम्मू कोर्ट में पेश करने का आदेश
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। पटियाला हाउस स्थित विशेष न्यायाधीश की अदालत ने वर्ष 1996 के जम्मू-कश्मीर से जुड़े मामले में गिरफ्तार अलगाववादी नेता शब्बीर अहमद शाह को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) को तीन दिन के ट्रांजिट रिमांड पर सौंप दिया है।
विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने कहा कि मामले की प्रकृति और संवेदनशीलता को देखते हुए ट्रांजिट रिमांड की मांग उचित है। अदालत ने जांच अधिकारी को निर्देश दिया कि आरोपित को 20 अप्रैल 2026 तक या उससे पहले जम्मू स्थित नामित एनआईए विशेष अदालत में पेश किया जाए।
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने एनआईए की मांग स्वीकार करते हुए ट्रांजिट रिमांड मंजूर कर लिया और आगे की कार्यवाही के लिए आरोपित को जम्मू कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।
'दिल्ली से बाहर ले जाकर जांच जरूरी'
सुनवाई के दौरान एनआईए ने दलील दी कि 17 जुलाई 1996 की घटना से जुड़ी जांच अभी प्रारंभिक चरण में है और आरोपित से हिरासत में पूछताछ जरूरी है, ताकि व्यापक साजिश और अन्य सह-आरोपितों की पहचान की जा सके। एजेंसी ने यह भी कहा कि आरोपित को दिल्ली से बाहर ले जाकर जांच करना आवश्यक है।
वहीं, बचाव पक्ष ने ट्रांजिट रिमांड का विरोध करते हुए कहा कि यह मामला दोहरे खतरे का है, क्योंकि वर्ष 1996 की घटना से जुड़े तथ्यों की जांच पहले भी अन्य मामलों में की जा चुकी है। बचाव पक्ष ने यह भी तर्क दिया कि इतने पुराने मामले में दोबारा जांच करना उचित नहीं है और आरोपित को बार-बार जांच का सामना नहीं कराया जा सकता।
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