जंतर-मंतर पर प्रदर्शन बैन करने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती, पुलिस कमिश्नर के आदेश पर उठाए सवाल
दिल्ली के जंतर-मंतर पर विरोध प्रदर्शनों पर पाबंदी लगाने के दिल्ली पुलिस कमिश्नर के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती ...और पढ़ें

जंतर-मंतर पर आज सुबह का हाल (फोटो: चंद्रप्रकाश मिश्रा)
HighLights
जंतर-मंतर पर प्रदर्शनों पर पाबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
दिल्ली पुलिस कमिश्नर के 11 अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी गई
जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटाने का विरोध
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। राजधानी दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों के सबसे बड़े केंद्र जंतर-मंतर पर पाबंदी लगाए जाने का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है।
दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार द्वारा 11 अक्टूबर को जारी स्टैंडिंग ऑर्डर को चुनौती देते हुए शीर्ष अदालत में एक याचिका दाखिल की गई है। पुलिस के इस आदेश के तहत जंतर-मंतर को प्रदर्शन स्थलों की सूची से हटा दिया गया है।
प्रदर्शन के लिए 3 नए स्थान तय
दिल्ली पुलिस ने जंतर-मंतर की जगह प्रदर्शनकारियों के लिए तीन नए स्थान तय किए हैं- रामलीला मैदान, बुराड़ी ग्राउंड और पूर्वी दिल्ली स्थित सीबीडी (CBD) ग्राउंड। पुलिस प्रशासन की मानें तो इन तीनों जगहों पर प्रदर्शन आयोजित करने के लिए एक संशोधित स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) अलग से जारी किया जाएगा।
वहीं, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट में हुई दायर याचिका में इन नए विकल्पों की उपयोगिता पर गंभीर सवाल खड़े किए गए हैं। याचिकाकर्ता ने दलील देते हुए कहा है कि सर्वोच्च अदालत ने अपने एक पूर्व फैसले में जंतर-मंतर को धरना-प्रदर्शन के लिए सही जगह माना था। साथ ही, रामलीला मैदान को इसके ऑप्शन के रूप में योग्य नहीं ठहराया था।
कूड़े के ढेर के पास हैं नए स्थान
अब याचिका में नए स्थानों की भौगोलिक स्थिति पर भी चिंता जताई गई है। इसमें कहा गया है कि जो नए स्थान तय किए गए हैं, वह शहर के लैंडफिल एरिया यानी कूड़े के ढेरों के पास मौजूद हैं। इस वजह से वहां बड़ी संख्या में लोगों का इकट्ठा होना स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों के लिहाज से व्यावहारिक नहीं होगा।
इस मामले में याचिकाकर्ता की पैरवी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट की पूर्व जज मुक्ता गुप्ता के नेतृत्व वाली कानूनी टीम कोर्ट में उतर सकती है।
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