भारत आए ध्रुव राठी को झटका, साकेत कोर्ट ने जारी किया समन; 2 दिन में भरनी होगी प्रोसेस फीस
साकेत कोर्ट ने यूट्यूबर ध्रुव राठी के खिलाफ नए सिरे से समन जारी करने का आदेश दिया है, जिसकी अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी।

ध्रुव राठी को 2019 के मामले में नया समन जारी।
HighLights
साकेत कोर्ट ने ध्रुव राठी के खिलाफ नए समन जारी किए।
शिकायतकर्ता को दो दिन में प्रोसेस फीस जमा करनी होगी।
मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को निर्धारित की गई है।
जागरण संवाददाता, दक्षिणी दिल्ली। साकेत कोर्ट मे ध्रुव राठी के खिलाफ चल रहे मामले में नए सिरे से समन जारी करने के आदेश जारी किए है। मामले की अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। अदालत ने शिकायतकर्ता को दो दिन के भीतर प्रोसेस फीस जमा करने का निर्देश दिया है। साकेत कोर्ट के न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी राहुल जैन ने 12 अक्टूबर को मामले की सुनवाई की।
सुनवाई में शिकायतकर्ता की ओर से अधिवक्ता समक्ष शर्मा ने अदालत में दलील दी कि ध्रुव राठी सामान्य रूप से आस्ट्रिया में रहते हैं और फिलहाल सीजेपी प्रोटेस्ट के संबंध में भारत में हैं। उनके विदेश में रहने के कारण वर्ष 2019 से समन की तामील कराने में देरी हो रही है।
नए सिरे से जारी हो समन
शिकायतकर्ता की दलीलें सुनने और रिकॉर्ड का अवलोकन करने के बाद अदालत ने कहा कि शिकायतकर्ता वर्ष 2019 से ध्रुव राठी को समन तामील कराने का प्रयास कर रहा है। इसके बाद अदालत ने संबंधित पते पर नए सिरे से समन जारी करने का निर्देश दिया।
अदालत ने शिकायतकर्ता को दो दिन में प्रोसेस फीस जमा करने को कहा है। साथ ही दस्ती समन जारी करने की मांग भी स्वीकार कर ली। शिकायतकर्ता को प्रक्रिया सर्वर के साथ जाकर समन तामील कराने की अनुमति दी गई है। अब मामले में 17 अक्टूबर को आगे की सुनवाई होगी।
