बैंक एफडी घोटाले में कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती का चुनाव लड़ना खटाई में? दिल्ली हाई कोर्ट से फिलहाल नहीं मिली राहत
कांग्रेस नेता राजेंद्र भारती को ग्रामीण विकास बैंक एफडी घोटाले में दोषसिद्धि पर रोक की मांग पर हाई कोर्ट से ...और पढ़ें

ग्रामीण विकास बैंक एफडी घोटाला मामले में तीन साल की सजा पाए कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की बढ़ीं मुश्किलें।
HighLights
राजेंद्र भारती को एफडी घोटाले में तीन साल की सजा।
हाई कोर्ट ने दोषसिद्धि पर रोक से इनकार किया।
दतिया उपचुनाव में चुनाव लड़ने की संभावना पर असर।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। ग्रामीण विकास बैंक एफडी घोटाला मामले में तीन साल की सजा पाए कांग्रेस नेता एवं पूर्व विधायक राजेंद्र भारती की दोषसिद्धि पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर हाई कोर्ट में सुनवाई हुई।
अदालत ने भारती की ओर से दलीलें सुनने के बाद उन्हें कोई फौरी अंतरिम राहत नहीं दी और मामले में अभियोजन पक्ष को अपना पक्ष रखने का समय दिया। अब मामले की अगली सुनवाई बृहस्पतिवार को होगी।
राजेंद्र भारती ने विशेष सीबीआई अदालत के उस फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें ग्रामीण विकास बैंक एफडी घोटाला मामले में दोषी ठहराते हुए तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई गई थी। उन्होंने दोषसिद्धि पर रोक लगाने के साथ दतिया विधानसभा उपचुनाव की प्रक्रिया पर भी रोक लगाने की मांग की है।
बुधवार को करीब एक घंटे तक चली सुनवाई में भारती की ओर से दलीलें पेश की गईं। अब बृहस्पतिवार को लोक अभियोजक अदालत के समक्ष अपना पक्ष रखेंगे। इसके बाद हाई कोर्ट तय करेगा कि याचिकाकर्ता को कोई अंतरिम राहत दी जाए या नहीं।
उल्लेखनीय है कि सीबीआई की विशेष अदालत से सजा मिलने के बाद भारती को अपील दायर करने के लिए जमानत मिल चुकी है। इस बीच दतिया विधानसभा उपचुनाव की अधिसूचना जारी हो चुकी है और नामांकन प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। ऐसे में हाई कोर्ट का फैसला उनके चुनाव लड़ने की संभावना पर भी असर डाल सकता है।
