दिल्ली में वोटिंग कल, अगर नहीं मिल रहा मतदाता पहचान पत्र तो इन 12 अन्य दस्तावेजों से डाल सकेंगे वोट
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के अनुसार मतदान के लिए सबसे जरूरी पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल होना है। यदि किसी कारण वोटर सूचना स्लिप किसी के घर नहीं पहुंच पाई है तो वोटर हेल्पलाइन एप दिल्ली के सीईओ कार्यालय के वेबपोर्टल या चुनाव आयोग के वेबपोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम देखा जा सकता है।
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली। मतदाता सूची में नाम है लेकिन किसी का मतदाता पहचान पत्र खो गया है या किसी कारण नहीं मिल पा रहा है तो घबराने की जरूरत नहीं है। मतदाता पहचान पत्र नहीं होने पर भी वोट दिया जा सकता है। वोट देने के लिए मतदाता सूची में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने पर चुनाव आयोग ने मतदाता पहचान पत्र के अलावा 12 अन्य प्रमाण पत्रों व दस्तावेजों को स्वीकृति दी है, जिसमें से किसी एक का इस्तेमाल पहचान पत्र के रूप में इस्तेमाल कर मतदान किया जा सकता है।
दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) के अनुसार मतदान के लिए सबसे जरूरी पात्र लोगों का नाम मतदाता सूची में शामिल होना है। यदि किसी कारण वोटर सूचना स्लिप किसी के घर नहीं पहुंच पाई है तो वोटर हेल्पलाइन ऐप, दिल्ली के सीईओ कार्यालय के वेबपोर्टल या चुनाव आयोग के वेबपोर्टल के माध्यम से मतदाता सूची में अपना नाम देखा जा सकता है और वोटर स्लिप भी डाउनलोड किया जा सकता है।
बीएलओ पर अधिकारी वोटर स्लिप कराएंगे उपलब्ध
दिल्ली सीईओ कार्यालय की वेबसाइट के होम पेज पर मतदाता सूची में नाम ढूंढने का विकल्प दिया हुआ है। इसे क्लिक कर राज्य, अपना नाम, पिता का नाम, जन्मदिन, जिला, विधानसभा क्षेत्र सहित मांगी गई जानकारियां दर्ज कर मतदाता सूची में अपना नाम ढूंढने के साथ-साथ वोटर स्लिप आसानी से डाउनलोड किया जा सकता है। इस वोटर स्लिप का प्रिंटआउट लेकर मतदान केंद्र पर जाया जा सकता है। मतदान केंद्रों पर बनी हेल्प डेस्क पर भी बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) अधिकारी वोटर स्लिप उपलब्ध कराएंगे।
ये पहचान पत्र होंगे मान्य
मतदाता पहचान पत्र के अलावा आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, बैक या पोस्ट ऑफिस द्वारा जारी फोटो युक्त पासबुक, श्रम मंत्रालय द्वारा जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (तहत) के तहत आरजीआई (रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया) द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड, फोटो युक्त पेंशन दस्तावेज, केंद्र व राज्य, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटो युक्त पहचान पत्र, मनरेगा कार्ड, विधायक व संसद सदस्यों द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी विशेष दिव्यांग पहचान पत्र मतदान के लिए मान्य होंगे।