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Uphaar Fire Tragedy: अंसल बंधुओं को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, दिल्ली की अदालत ने किया रिहा

Uphaar Fire Tragedy News उपहार सिनेमा अग्निकांड में दिल्ली साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराए गए अंसल बंधुओं और दो अन्य दोषियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने रिहा कर दिया है। दोषियों ने कोर्ट द्वारा निर्धारित सजा पहले ही पूरी कर ली है।

By Geetarjun GautamEdited By: Published: Tue, 19 Jul 2022 05:43 PM (IST)Updated: Tue, 19 Jul 2022 05:43 PM (IST)
अंसल बंधुओं को कोर्ट ने दी बड़ी राहत, दिल्ली की अदालत ने किया रिहा।

नई दिल्ली, एजेंसियां। उपहार सिनेमा अग्निकांड में दिल्ली साक्ष्यों से छेड़छाड़ के मामले में दोषी ठहराए गए अंसल बंधुओं और दो अन्य दोषियों को पटियाला हाउस कोर्ट ने रिहा कर दिया है। दोषियों ने कोर्ट द्वारा निर्धारित सजा पहले ही पूरी कर ली है।

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न्यूज एजेंसी एएनआइ और पीटीआइ के अनुसार, सोमवार को कोर्ट ने दोषसिद्धि के खिलाफ उनकी अपील को खारिज कर दिया था। हालांकि कोर्ट ने आरोपितों पर लगाए गए 2.25 करोड़ के जुर्माने को बरकरार रखा है। गोपाल अंसल, सुशील अंसल सहित अन्य दोषियों ने कोर्ट में 7 साल की सजा और सजा को चुनौती दी थी।

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क्या है उपहार अग्निकांड (What is Uphaar Cinema Fire Tragedy)

राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा हाल में 13 जून 1997 को भीषण अग्निकांड हुआ था। इस सिनेमाहाल में 'बॉर्डर' फिल्म का शो चलने के दौरान आग लग गई थी। भीषण आग में 59 लोगों की जान चली गई थी। इस भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सिनेमा हाल में लगी इस आग में 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे।

ऐसे हुआ था हादसा

दरअसल शो के दौरान सिनेमाघर के ट्रांसफॉर्मर कक्ष में आग लग गई, जो तेजी से अन्य हिस्सों में फैली। आग की वजह से 59 लोगों की मौत हो गई थी, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे। घटना की जांच के दौरान पता चला था कि सिनेमाघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। उसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा।


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