राजधानी में साप्ताहिक बाजारों का ट्रायल एक सप्ताह के लिए और बढ़ाया गया
दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने रविवार को आदेश जारी किया है जिसमें 31 अगस्त से 6 सितंबर के लिए ट्रायल के आधार पर साप्ताहिक बाजार खोलने जाने की दूसरी बार अनुमति दी है।
नई दिल्ली [वी के शुक्ला]। राजधानी में साप्ताहिक बाजारों का ट्रायल एक सप्ताह के लिए और बढ़ा दिया गया है। अब साप्ताहिक बाजार 6 सितंबर तक खुल सकेंगे। आदेश के तहत पहले की तरह नगर निगम के एक जोन में एक बाजार लगाने की ही अनुमति होगी। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (डीडीएमए) ने रविवार को इस बारे में आदेश जारी कर दिया। जिसमें 31 अगस्त से 6 सितंबर के लिए ट्रायल के आधार पर साप्ताहिक बाजार खोलने जाने की दूसरी बार अनुमति दे दी है। साथ ही सभी संबंधित विभागों को शारीरिक दूरी के नियमों समेत कोरोना रोकथाम संबंधी उपायों का सख्ती से पालन कराने के निर्देश दिए गए हैं।
इस संबंध में दिल्ली के प्रभारी मुख्य सचिव सत्यगोपाल ने रविवार को आदेश जारी आदेश में कहा कि राजधानी में ट्रायल के अाधार पर एक सप्ताह के लिए 31 अगस्त से 6 सितंबर तक तीनों नगर निगम, नई दिल्ली नगर परिषद,दिल्ली छावनी बोर्ड में प्रत्येक जोन में प्रतिदिन एक साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति रहेगी। बता दें इससे पहले डीडीएम ने 24 अगस्त से 30 अगस्त तक ट्रायल के आधार पर साप्ताहिक बाजार लगाने की अनुमति दी थी। जिसकी समय सीमा रविवार को खत्म हो गई।
डीडीएमए ने इन बाजारों के संचालन के दौरान कोरोना संक्रमण रोकथाम के उपाए करने संबंधी एसओपी भी जारी की थी। जिसके अनुसार दो दुकानों के बीच 6 फीट की दूरी होना जरूरी है। एक दुकान से एक बार में दो ही लोग सामान खरीद सकेंगे।
बाजार में 50 माइक्रोन से कम की पॉलीथीन पर प्रतिबंध रहेगा। लोगों को सामान के लिए कपड़े के थैले उपयोग करने का सुझाव दिया गया है। बाजार लगने के पहले और बाद में संबंधित स्थानीय निकाय को जगह को सेनिटाइज करना अनिवार्य होगा। वहीं दुकान संचालकों को सेनिटाइजर रखने की सलाह भी दी गई है। साथ ही मार्केट, बाजार एसोसिएशन को शारीरिक दूरी के साथ ही सभी नियमों का पालन करने के इंतजाम सुनिश्चित करने के लिए भी कहा गया है।
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