Sharjeel Imam case: राहत के लिए SC पहुंचे शरजील इमाम की याचिका पर 2 हफ्ते के लिए टली सुनवाई
Sharjeel Imam case शरजील इमाम के खिलाफ ये कई एफआइआर पिछले साल सीएए विरोधी रैली में उनके कथित भड़काऊ भाषण को लेकर दर्ज की गई है।
नई दिल्ली, एएनआइ। Sharjeel Imam case: सुप्रीम कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी (JNU) के छात्र और राष्ट्रीय नागरिकता कानून के विरोधी शरजील इमाम की उस याचिका पर सुनवाई 2 हफ्ते लिए टाल दी है, जिसमें उसे राहत की गुहार लगाई है। याचिका में शरजील इमाम की ओर से आग्रह किया गया है कि उसके खिलाफ अलग-अलग राज्यों में दर्ज FIR को एक साथ संलग्न किया जाए और एक ही एजेंसी जांच करे। शरजील इमाम के खिलाफ ये कई एफआइआर पिछले साल सीएए विरोधी रैली में उनके कथित भड़काऊ भाषण को लेकर दर्ज की गई है।
गौरतलब है कि शरजील इमाम पर राजद्रोह के भी आरोप हैं। कुछ महीने पहले दिल्ली पुलिस ने उस पर गैरकानूनी गतिविधि (रोक) अधिनियम भी लागू किया है। याचिका में शरजील के वकील नेअर्नब गोस्वामी के मामले का उदाहरण देते हुए सारी एफआइआर एक साथ संलग्न किये जाने का वैसा ही आदेश देने की गुहार लगाई है।
जेएनयू के पीएचडी के छात्र शरजील इमाम पर भड़काऊ भाषण देने के आरोप पर राजद्रोह व अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज है। उसने सीएए विरोधी प्रदर्शन के दौरान भड़काऊ भाषण दिया था, जिसके बाद उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ था। इसके बाद शरजील की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं।
बता दें कि इसी साल फरवरी महीने में कथित तौर पर राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करने वाले JNU के छात्र शरजील इमाम (Sharjeel Imam) को बिहार के जहानाबाद से गिरफ्तार किया गया था। शरजील इमाम का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसमें वह कथित तौर पर देश विरोधी बयानबाजी करता नजर आ रहा था।
दिल्ली पुलिस के मुताबिक इस वीडियो में शरजील को राष्ट्र विरोधी बयानबाजी करते हुए देखा जा सकता है। इसमें वह उत्तर-पूर्व भारत को शेष भारत से काटने की बात कर रहा है। शरजील इमाम दिल्ली के शाहीन बाग में महीनों चले विरोध-प्रदर्शन के शुरुआती दौर में उसके आयोजकों में से था।
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