Republic Day 2023: ड्रोन से लेकर पतंग तक उड़ाने पर रोक, जानिए कर्तव्य पथ पर क्या ले जाएं और क्या नहीं?
Republic Day 2023 गणतंत्र दिवस को लेकर पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आइएसआइ प्रतिबंधित पीएफआइ के सदस्य और भारत में अवैध रोहिंग्याओं के जरिये दिल्ली और अन्य जगहों पर आंतकी हमले कराने की फिराक में हैं। इसे लेकर दिल्ली पुलिस हाई अलर्ट पर है। (Photo- Jagran)
नई दिल्ली, जागरण डिजिटल डेस्क। गणतंत्र दिवस समारोह (Republic Day 2023) के मद्देनजर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए गए हैं। सभी केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों, पड़ोसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों, केंद्रीय सुरक्षा बलों व अन्य विभागों के साथ बेहतर समन्वय बनाकर दिल्ली पुलिस हर संभावित आतंकी खतरों से निपटने की तैयारी कर चुकी है। गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा की वजह से दिल्ली में 26 जनवरी को ड्रोन और पतंग उड़ाने पर रोक रहेगी।
ड्रोन उड़ाने और पैराग्लाइडिंग रोक
गणतंत्र दिवस पर सुरक्षा को लेकर दिल्ली पुलिस की ओर से आसमान में उड़ने वाली वस्तुएं यानी पैरा-ग्लाइडर, पैरा-मोटर, हैंग-ग्लाइडर, यूएवी, यूएएस, माइक्रोलाइट विमान, दूर से संचालित विमान, गर्म हवा के गुब्बारे, छोटे आकार के संचालित विमान को उड़ाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। दिल्ली पुलिस द्वारा यह प्रतिबंध 29 दिनों के लिए (18 जनवरी से 15 फरवरी तक) लगाया गया है।
दिल्ली पुलिस ने 26 जनवरी को कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वालों के लिए भी दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बैठने की जगह सुबह 7 बजे से खुलेगी और आगंतुकों को किसी भी सहायता की आवश्यकता होने पर हेल्प डेस्क कई प्वाइंट्स पर उपलब्ध होंगे।
समारोह में बार कोड के जरिये मिलेगा प्रवेश
जानकारी के अनुसार, इस बार के गणतंत्र दिवस समारोह में लोगों का प्रवेश बार कोड के जरिये होगा। टिकट या पास पर बारकोड लगाया गया है। इसका स्कैन करने पर व्यक्ति का सत्यापन हो जाएगा। इसके साथ ही लोगों की सुविधा के लिए नई दिल्ली जिले में हेल्प डेस्क बनाई गई है। यह हेल्पडेस्क 24 घंटे काम करेगी। अधिकारी ने बताया कि क्षेत्र में जितनी ऊंची इमारतें हैं उन्हें सील कर दिया जाएगा।
उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
पुलिस के मुताबिक, असामाजिक या आपराधिक तत्वों द्वारा इस तरह की हवाई वस्तुओं का इस्तेमाल जनता और गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न कर सकता है। दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, नियमों का उल्लंघन करने वालों को भारतीय दंड संहिता, आईपीसी की धारा 188 के तहत सजा दी जा सकती है।
संदिग्ध वस्तु दिखने पर पुलिस को दें सूचना
दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने भी लोगों से अपील की है कि अगर उन्हें कोई संदिग्ध वस्तु या गतिविधि दिखती है तो वे नजदीकी पुलिस अधिकारियों से संपर्क करें। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस समारोह में शामिल होने वाले लोगों की असुविधा को कम करने के लिए पुलिस ने एक एडवायजरी जारी की है।
क्या करें और क्या न करें?
1. केवल वैध टिकट वाले और जिन्होंने कोविड वैक्सीन की दोनों खुराक ली है, उन्हें ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
2. आईडी कार्ड और टीकाकरण प्रमाण पत्र साथ रखें।
3. 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को समारोह से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
प्रतिबंधित सामान
- खाने का सामान, थर्मस फ्लास्क, पानी की बोतलें, डिब्बे और पाउच।
- कैमरा, दूरबीन, हैंडीकैम, टेप रिकॉर्डर और ट्रांजिस्टर।
- बैग, पेन और अटैची।
- डिजिटल डायरी और आई-पैड।
- रिमोट-नियंत्रित कार लॉक-चाबियां।
- छाता, खिलौना बंदूक और प्रतिकृति आग्नेयास्त्र।
- शराब, इत्र और स्प्रे।
- चाकू, कैंची और छुरा
- हथियार, गोला बारूद, पटाखे, पटाखे और विस्फोटक।
- खंजर, तलवार और धारदार वस्तु।
- कर्तव्य पथ के उत्तर (पालिका पार्किंग, कनॉट प्लेस) और दक्षिण (जेएलएन स्टेडियम) में पार्क और सवारी सेवा की सुविधा है।
तिलक ब्रिज से बंद रहेगी ट्रेनों की आवाजाही
कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान 26 जनवरी को तिलक ब्रिज से होकर जाने वाली ट्रेनों की आवाजाही कुछ देर के लिए बंद रहेगी। नई दिल्ली-गाजियाबाद विशेष (04952), पलवल-गाजियाबाद विशेष (04913/04912), पलवल-नई दिल्ली विशेष (04965) और गाजियाबाद-नई दिल्ली विशेष (04947) निरस्त रहेंगी।
परेड के दौरान तिलक ब्रिज से होकर चलने वाली कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया जाएगा। कुछ ट्रेनों को अलग-अलग स्टेशनों पर रोक कर चलाया जाएगा। रेलवे अधिकारियों का कहना है कि गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सुरक्षा को ध्यान में रखकर तिलक ब्रिज मार्ग से ट्रेनों की आवाजाही बंद रखने का फैसला लिया गया है।
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