Delhi High Court News: दिल्ली में 18 जनवरी से शुरू होगी सामान्य सुनवाई, निचली कोर्ट में होगा वैकल्पिक रूप से कामकाज
Delhi High Court News कोरोना वायरस संक्रमण के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 मार्च 2020 को अपने कामकाज के साथ-साथ जिला अदालतों को 14 अप्रैल 2020 तक बंद कर दिया था। बाद में इन्हें समय-समय पर धीरे-धीरे शुरू किया गया।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। Delhi High Court News: दिल्ली हाई कोर्ट ने तय किया है कि सोमवार से सामान्य तरीके से अधिक न्यायमूर्ति सुनवाई करेंगे। साथ ही जिला अदालतों को भी कहा है कि रोस्टर में बदलाव कर ज्यादा जजों को सामान्य रूप से सुनवाई करने के लिए लगाया जाए। कोविड-19 महामारी के प्रसार में गिरावट के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक, दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश और प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय (मुख्यालय) अपने-अपने जिलों के सभी अधीनस्थ न्यायालयों का रोस्टर इस तरह से तैयार करेंगे कि अदालतें वैकल्पिक दिन के आधार पर फिजिकल रूप से काम करें और अन्य दिनों में वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से काम करें।
रजिस्ट्रार जनरल मनोज जैन की तरफ से जारी एक कार्यालय आदेश में कहा गया है कि हाई कोर्ट में 11 पीठ सुनवाई करेंगी। बाकी पीठ वीडियो कांफ्रेंस से ही मामलों की सुनवाई करेंगी। इसके अलावा 18 जनवरी से 20 फरवरी तक सूचीबद्ध सभी लंबित सामान्य मामलों को 5 मार्च से 17 अप्रैल के बीच की तारीखों तक स्थगित कर दिया जाए।
इससे पहले कोरोना वायरस संक्रमण के चलते दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 मार्च, 2020 को अपने कामकाज के साथ-साथ जिला अदालतों को 14 अप्रैल, 2020 तक बंद कर दिया था। बाद में इन्हें समय-समय पर धीरे-धीरे शुरू किया गया।
यह भी जानें
- 18 जनवरी यानी सोमवार से दो खंडपीठ, तीन सिंगल जज सिविल का कामकाज देंखेगे, वहीं तीन खंडपीठ व तीन सिंगल जज अन्य मामलों की सुनवाई करेंगे।
- जिला अदालतें पहले की तरह वीडियों कांफ्रेंसिंग से सुनवाई जारी रखेंगी।
- संयुक्त रजिस्ट्रार (न्यायिक) की अदालतें रोस्टर में अधिसूचित अनुसूची के अनुसार वैकल्पिक आधार पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम व फिजिकल रूप से करेंगे।
- संयुक्त रजिस्ट्रार न्यायालयों को भी निर्देश दिया गया है कि वे सभी मामलों में साक्ष्य दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू करें।
- 18 जनवरी से 20 फरवरी 2021 तक उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लगे अन्य लंबित रुटीन व गैर जरूरी मामलों की सुनवाई मार्च और अप्रैल के लिए स्थगित कर दी जाएगी।
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