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Delhi New Traffic Rules: अपने वाहन से दिल्ली आ रहें तो जरूर पढ़ें खबर, नहीं तो कट सकता है 1000 रुपये तक का चालान

Delhi New Traffic Rules बाहरी राज्यों के वाहन चालक दिल्ली आ रहे हैं तो कार में पिछली सीट पर बैठने के दौरान बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएग जबकि दोपहिया वाहन में साइड मिरर नहीं लगा है तो 500 रुपये का चालान होगा।

By JP YadavEdited By: Published: Wed, 20 Jan 2021 01:51 PM (IST)Updated: Thu, 21 Jan 2021 08:11 AM (IST)
यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिवर्ष 25 लाख से ज्यादा चालान किए जाते हैं।

नई दिल्ली, ऑनलाइन डेस्क। राजधानी दिल्ली के पश्चिमी रेंज में अपने दोपहिया और चार पहिया वाहनों से सफर करते हैं तो कड़ाई से ट्रैफिक नियमों का पालन करें वरना आपको भारी-भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। दरअसल, दिल्ली में यातायात और ड्राइविंग के नियम बेहद सख्त हो गए हैं, ऐसे में अगर वाहन चालक नियमों का उल्लंघन करते हैं उन्हें 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक जुर्माना भरना पड़ेगा। दिल्ली यातायात पुलिस की ओर से इसके मद्देनजर एडवायजरी भी जारी की गई है। 

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दिल्ली यातायात पुलिस के मुताबिक, फिलहाल पश्चिमी रेंज के बाहरी जिला, द्वारका जिला और पश्चिमी जिला में ट्रैफिक नियमों को लेकर अभियान चलाया गया है। आगामी 31 जनवरी तक चलने वाले इस नियम के तहत कार में पिछले सीट पर बैठे यात्रियों ने अगर सीट बेल्ट नहीं लगाई है तो उन्हें चालान भरना पड़ेगा। इसी के साथ मोटरसाइकिल चलाने के दौरान साइड मिरर नहीं पर पर वाहन चालक का चालान किया जाएगा। सख्य ट्रैफिक नियमों के तहत कार में पिछली सीट पर बैठने के दौरान बेल्ट नहीं लगाने पर 1000 रुपये का जुर्माना किया जाएगा, जबकि दोपहिया वाहन में साइड मिरर नहीं लगाने पर 500 रुपये का चालान किया जाएगा। यह नियम स्कूटर और मोटरसाइकिल पर समान रूप से लागू होगा।

जागरूक भी रही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस

फिलहाल दिल्ली यातायात पुलिस  इस नियम का पालन कराने के लिए  बाहरी जिला, द्वारका जिला और पश्चिमी जिला में अभियान चला रही है। वहीं, इस दौरान वाहन चालकों को समझाने के साथ जुर्माना भी वसूल रही है। ट्रैफिक पुलिस का मकसद लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के साथ जुर्माने के प्रति भी आगाह करना है। बताया जा रहा है कि सड़क दुर्घटना की स्थिति में वाहन की पिछली सीट पर बैठे लोगों को उतनी ही हानि होने का खतरा रहता है, जितना आगे बैठे वाहन सवार को।

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पढ़िये- दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की एडवायजरी

पिछले सप्ताह ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने इस संबंध में एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें कहा गया है कि आमतौर पर मोटरसाइकिल में साइड मिरर नहीं होते, सड़कों पर बहुत जरूरी होते हैं। अधिकतर लोग साइड मिरर नहीं लगवाते या फिर लगा हो तो निकलवा देते हैं। इसी तरह कार में यात्रा के दौरान पिछली सीट पर बैठे लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। ऐसे में सड़क हादसे के दौरान सीट बेल्ट लगाने के चलते ड्राइवर और आगे की सीट में बैठा व्यक्ति तो बच जाता है मगर पीछे बैठे लोगों को अधिक चोटें आ जाती है और यहां तक कि लोगों की मौत तक हो जाती है।

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गौरतलब है कि देश की राजधानी दिल्ली में हेलमेट नहीं पहनने, नाबालिग द्वारा वाहन चलाने, अपनी लेन में वाहन नहीं चलाने, शराब पीकर वाहन चलाने, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाने और गलत तरीके से सड़कों पर वाहन खड़ा कर यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर प्रतिवर्ष 25 लाख से ज्यादा चालान किए जाते हैं। हैरान की बात है कि चालान के बावजूद उल्लंघन के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं।

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दिल्ली में सख्त हुए नियम

  •  कलर कोडेड स्टीकर नहीं होने पर 5100 रुपये का चालान।
  • हाई सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगवाने पर 5100 रुपये का चालान।
  • कार में सवारी के दौरान पिछली सीट पर बैठे शख्स के सीट बेल्ट न लगाने पर 1000 रुपये चालान।
  • मोटरसाइकिल/स्कूटर में साइड मिरर नहीं होने पर 500 रुपये चालान।

नोट - हाइ सिक्युरिटी प्लेट और कलर कोडेड स्टीकर सिर्फ दिल्ली रजिस्टर्ड वालों के लिए हैं।

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