Move to Jagran APP

Satyendar Jain News: मनी लांड्रिंग मामले गिरफ्तार सत्येंद्र जैन को अयोग्य घोषित करने की मांग, दिल्ली HC में याचिका दायर

मनी लांड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में गिरफ्तार दिल्ली सरकार (Delhi Government) में मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को विधायक और मंत्री के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

By GeetarjunEdited By: Published: Wed, 10 Aug 2022 11:29 PM (IST)Updated: Wed, 10 Aug 2022 11:29 PM (IST)
मनी लांड्रिंग मामले गिरफ्तार सत्येंद्र जैन को अयोग्य घोषित करने की मांग, दिल्ली HC में याचिका दायर।

नई दिल्ली [गौरव बाजपेई]। मनी लांड्रिंग के मामले (Money Laundering Case) में गिरफ्तार दिल्ली सरकार (Delhi Government) में मंत्री सत्येंद्र जैन (Satyendar Jain) को विधायक और मंत्री के रूप में अयोग्य घोषित करने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) में एक जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका को 16 अगस्त के लिए मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध किया गया है।

loksabha election banner

याचिकाकर्ता आशीष कुमार श्रीवास्तव ने याचिका में दावा किया कि जैन ने ईडी को यह बयान दिया है कि उन्होंने अपनी याद्दाश्त खो दी है। इसकी जानकारी निचली अदालत को भी दी गई है।

ये भी पढ़ें- Delhi: बहन ने लिवर और मां ने किडनी दान कर बचाई युवक की जान, दुर्लभ आनुवंशिक बीमारी से ग्रस्त था मरीज

दिल्ली हाई कोर्ट ने खारिक की एक याचिका

ऐसे में उन्हे पद पर रहने के लिए अयोग्य घोषित कर देना चाहिए। हाई कोर्ट ने पिछले माह जैन की गिरफ्तारी के बाद उन्हें मंत्रिमंडल से निलंबित करने की मांग वाली एक याचिका को खारिज कर दिया था। कहा था कि यह मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्ति को मंत्री के रूप में बने रहने की अनुमति दी जानी चाहिए या नहीं।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.