दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में सस्ती दरों पर मिल सकेंगे किराये के मकान
DDA Flat Scheme 2021 नीति लागू होने के बाद अनधिकृत कॉलोनियों में 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर 1500 गज से अधिक बड़े प्लाटों पर किराये के लिए आवासीय परिसर बनाए जा सकेंगे। अगर दो प्लाटों को जोड़ने की जरूरत हो तो उन्हें भी जोड़ा जा सकता है।
नई दिल्ली [संजीव गुप्ता]। DDA Flat Scheme 2021: 2 जनवरी को नई आवासीय योजना की घोषणा करने के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण (DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY) अब राजधानी दिल्ली में रेंटल हाउसिंग स्कीम लाने जा रहा है। इसके तहत लोगों को किफायती दर पर किराये के मकान मुहैया कराने की नीति तैयार की गई है। डीडीए ने शुक्रवार को यह नीति सार्वजनिक करते हुए एक आम सूचना जारी कर दिल्लीवासियों से इस पर आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। इन आपत्तियों और सुझावों को 45 दिन के भीतर डीडीए के कार्यालय या वेबसाइट पर दिया जा सकेगा। यह नीति लागू होने के बाद अनधिकृत कॉलोनियों में 12 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कों पर 1,500 गज से अधिक बड़े प्लाटों पर किराये के लिए आवासीय परिसर बनाए जा सकेंगे। इसके लिए अगर दो प्लाटों को जोड़ने की जरूरत हो तो उन्हें भी जोड़ा जा सकता है।
डीडीए अधिकारियों के अनुसार, इस नीति से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बड़ी संख्या में किराये पर रहने वाले लोगों को लाभ मिलेगा। निकट भविष्य में इन कालोनियों के पुनरुद्धार के लिए भी इसी नीति का उपयोग किया जाएगा। इसके तहत आरडब्लूए की तरफ से लेआउट प्लान तैयार करा कर कालोनी को नियमित कराया जा सकेगा। इसके लिए कॉलोनी को टुकड़ों में बांटा जा सकेगा। डीडीए की तरफ से जारी नीति में कहा गया है कि प्लाटों को जोड़कर बनाए जाने वाले परिसरों में पीछे भी स्थान छोड़ना अनिवार्य होगा।
पहले दिन मिलीं आपत्तियां
डीडीए की वेबसाइट पर पहले दिन ही कॉलोनियों में प्लाट के साइज और सेटबैक को लेकर आपत्तियां दर्ज कराई गईं। प्रदेश भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने डीडीए की वेबसाइट पर प्लाट के साइज को लेकर आपत्ति दर्ज कराई हैं। उनका कहना है कि प्लाट का साइज अधिक रखा गया है जिससे आम जनता को लाभ मिलना मुश्किल है। सड़क की चौड़ाई भी अनधिकृत कालोनियों में 12 मीटर होना कठिन है।
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