दिल्ली HC से कीर्ति आजाद को राहत, निचली अदालत के समक्ष पेशी से मिली छूट
भाजपा से निलंबित सांसद व पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में हाई कोर्ट ने आजाद को राहत प्रदान की है।
नई दिल्ली [जेएनएन]। दिल्ली जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) द्वारा भाजपा से निलंबित सांसद व पूर्व क्रिकेटर कीर्ति आजाद के खिलाफ दायर आपराधिक मानहानि मामले में हाई कोर्ट ने आजाद को राहत प्रदान की है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने कीर्ति को निचली अदालत के समक्ष पेश होने से छूट प्रदान की है। हालांकि अदालत ने कीर्ति के खिलाफ निचली अदालत में इस मामले की सुनवाई पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया।
गौरतलब है कि हाल ही में इस मामले में निचली अदालत ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत प्रदान की है। डीडीसीए, भाजपा नेता व पूर्व क्रिकेटर चेतन चौहान ने ये याचिका मुख्यमंत्री व कीर्ति आजाद के खिलाफ दायर की है। आजाद ने निचली अदालत द्वारा उसे इस मामले में दिए समन को रद करने की अपील की है।
अदालत ने मामले में डीडीसीए व चेतन चौहान को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 20 जुलाई को होगी। मुख्यमंत्री व आजाद को इस मामले में 30 जनवरी को समन किया गया था। 18 फरवरी को आजाद को जमानत मिली थी।
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सुनवाई के दौरान आजाद के वकील ने तर्क रखा कि शिकायत में डीडीसीए ने जिस प्रेस वार्ता की चर्चा की है उसमें वह केवल पूर्व क्रिकेटर सुरेंद्र खन्ना के पीछे बैठे हुए हैं। उन्होंने डीडीसीए के बारे मे कुछ आपत्तिजनक नहीं कहा। खन्ना ने ही डीडीसीए के खिलाफ आरोप लगाए हैं। निचली अदालत में इस मामले की एक अप्रैल को सुनवाई होगी।
पेश मामले में डीडीसीए व चौहान ने आरोप लगाया है कि मुख्यमंत्री व आजाद ने उनके खिलाफ बयानबाजी की। दोनों ने आर्थिक अनियमितताओं के अलावा डीडीसीए में सेक्स रैकेट तक चलवाने का आरोप लगाया था। जिससे उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। ऐसा दोनों ने केवल लोगों की नजरों में आने व राजनीतिक लाभ उठाने के लिए किया।