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COAL SCAM: कोयला घोटाला मामले में दिलीप रे की सजा हाई कोर्ट ने की निलंबित

कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप रे को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने निलंबित कर दिया है।

By Edited By: Published: Tue, 27 Oct 2020 08:21 PM (IST)Updated: Wed, 28 Oct 2020 09:41 AM (IST)
COAL SCAM: कोयला घोटाला मामले में दिलीप रे की सजा हाई कोर्ट ने की निलंबित
नई दिल्ली स्थित दिल्ली हाई कोर्ट की फाइल फोटो।

नई दिल्ली [सुशील गंभीर]। कोयला घोटाले से जुड़े एक मामले में पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री दिलीप रे को मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट से राहत मिल गई। राउज एवेन्यू की विशेष अदालत द्वारा सुनाई गई तीन साल की सजा को दिल्ली हाई कोर्ट ने फिलहाल निलंबित कर दिया है। दिलीप रे की तरफ से चुनौती याचिका पर न्यायमूर्ति सुरेश कुमार कैत की पीठ ने केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मामले में अगली सुनवाई 23 नवंबर को होगी। सीबीआइ की विशेष अदालत के न्यायाधीश भरत पराशर ने सोमवार को दिलीप रे को तीन साल जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा सुनाई थी। साथ ही कोयला मंत्रालय के दो पूर्व वरिष्ठ अधिकारियों प्रदीप कुमार बनर्जी और नित्या नंद गौतम को भी तीन साल जेल और दो-दो लाख रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी थी।

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निचली अदालत ने कहा था कि साधारण अपराध के मुकाबले व्हाइट कॉलर क्राइम समाज के लिए ज्यादा खतरनाक हैं। इससे न सिर्फ वित्तीय नुकसान होता है, बल्कि जनता के विश्वास को भी ठेस पहुंचती है। अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में कोयला राज्यमंत्री रहे दिलीप रे मूल रूप से भुवनेश्वर का रहने वाले हैं।

1999 में झारखंड के गिरिडीह में 'ब्रह्मडीह कोयला ब्लॉक' के आवंटन में अनियमितता से जुड़े मामले में दिलीप रे को दोषी मानते हुए विशेष अदालत ने कहा था कि बेईमानी और गलत इरादे से कानूनी प्रावधानों को ताक पर रखा गया। दिलीप रे ने धोखेबाजी से सीटीएल को कोयला ब्लॉक का आवंटन किया था।

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