पूर्व पीएम की पेंटिंग बेचने के मामले में प्रियंका गांधी के खिलाफ जांच की मांग HC ने ठुकराई
प्रियंका गांधी वाड्रा और यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर के बीच कथित संबंधों की जांच शुरू करने के लिए सीबीआई और ईडी को निर्देश देने वाली याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया है।
नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पेंटिंग यस बैंक के सह-संस्थापक राणा कपूर को दो करोड़ रुपए में बेचने के मामले में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा, राणा व कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी (सीबीआइ) व प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से कराने की मांग को दिल्ली हाई कोर्ट ने ठुकरा दिया है।
न्यायमूर्ति विभु बाखरू ने याचिका खारिज करते हुए याचिकाकर्ता को संबंधित निचली अदालत से संपर्क करने को कहा, जहां पर उनके खिलाफ दर्ज मामले की सुनवाई चल रही है। पीठ ने कहा कि जांच के संबंध में आदेश देने का अधिकार क्षेत्र संबंधित निचली अदालत के पास ही है और याचिकाकर्ता गैरसरकारी संगठन अखिल भारतीय शांति संस्थान को निचली अदालत में संपर्क करना चाहिए।
याचिका के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पेंटिंग मशहूर चित्रकार एमएफ हुसैन ने बनाई थी और प्रियंका गांधी ने उसे राणा कपूर को दो करोड़ में बेच दिया था। एनजीओ अखिल भारतीय शांति प्रतिष्ठान ने याचिका में आरोप लगाया कि प्रियंका गांधी ने काला धन बनाने के मकसद से इस पेंटिंग को राणा कपूर को बेच दी थी, जबकि उक्त पेंटिंग कांग्रेस पार्टी की संपत्ति थी। याचिका के अनुसार यह प्रियंका गांधी की निजी संपत्ति नहीं थी और वह उसे नहीं बेच सकती। याचिका में आरोप लगाया गया है कि प्रियंका गांधी ने पेंटिंग बेचने के लिए कांग्रेस नेता मिलिंद देवड़ा को अपने पक्ष में मिलाया और किसी खास मकसद से उसे राणा कपूर को बेच दिया।
याचिका के अनुसार यह सब एक साजिश के तहत किया गया है और मामले में सीबीआइ व ईडी को तीनों के खिलाफ धन शोधन, धोखाधड़ी, वसूली, गैर कानूनी रूप से धन कमाने आदि के तहत प्राथमिकी दर्ज कर जांच करने का निर्देश दिया जाए। याचिका में यह भी मांग की गई कि जांच एजेंसी यह पता लगाए कि पेंटिंग बेचने के पीछे असली मकसद क्या था और राणा कपूर ने इसे क्यों खरीदा था। पेंटिंग के बदले हुए लेनदेन का स्त्रोत क्या था और राणा कपूर पर क्या इसे लेकर कोई दबाव था।
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