Uphaar Fire Tragedy: उपहार अग्निकांड में दिल्ली HC ने दोषियों को जारी किया नोटिस, जुलाई 2022 में हुई थी रिहाई
दिल्ली के उपहार अग्निकांड में सबूतों से छेड़छाड़ मामले में सजा बढ़ाने का मांग वाली दिल्ली पुलिस की अपील पर दिल्ली हाईकोर्ट ने दोषियों को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। बता दें कि जुलाई 2022 में दोषियों की रिहाई का आदेश दिया गया था।
नई दिल्ली, जागरण संवादाता। नई दिल्ली उपहार अग्निकांड के सुबूतों से छेड़छाड़ मामले में सजा बढ़ाने की मांग वाली दिल्ली पुलिस की अपील याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने गोपाल और सुशील अंसल समेत अन्य दोषियों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।
जुलाई 2022 में दोषियों को रिहाई का आदेश
मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नवंबर 2021 में अंसल बंधुओं समेत अन्य को दोषी करार देते हुए सात-सात कैद की सजा सुनाई थी। हालांकि, जुलाई 2022 में सत्र अदालत ने जेल में बिताई गई सजा के आधार पर दोषियों को रिहा करने का आदेश दिया था। दोषियों ने कोर्ट द्वारा निर्धारित सजा पहले ही पूरी कर ली है।
1997 में हुआ था भीषण अग्निकांड
इसके बाद सत्र अदालत के निर्णय के खिलाफ पुलिस ने पुनर्विचार याचिका दायर की है। बता दें कि राजधानी दिल्ली के ग्रीन पार्क स्थित उपहार सिनेमा हाल में 13 जून 1997 को भीषण अग्निकांड हुआ था। इस सिनेमाहाल में 'बॉर्डर' फिल्म का शो चलने के दौरान आग लग गई थी। भीषण आग में 59 लोगों की जान चली गई थी।
इस भीषण अग्निकांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। सिनेमा हाल में लगी इस आग में 100 से अधिक लोग घायल हो गए थे। दरअसल शो के दौरान सिनेमाघर के ट्रांसफॉर्मर कक्ष में आग लग गई, जो तेजी से अन्य हिस्सों में फैली। आग की वजह से 59 लोगों की मौत हो गई थी, इनमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल थे।
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घटना की जांच के दौरान पता चला था कि सिनेमाघर में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। उसके बाद ये मामला कोर्ट पहुंचा।
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