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Delhi Unlock Guideline News: सोमवार से खुलेंगी मॉल और शराब की दुकानें, गलती करने पर होगा 2000 का फाइन

Delhi Unlock Latest Guideline मुख्य सचिव विजय देव ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जाए। क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लानी है और लोगों को काेरोना से बचाना भी जरूरी है।

By Prateek KumarEdited By: Published: Mon, 07 Jun 2021 06:15 AM (IST)Updated: Mon, 07 Jun 2021 07:24 AM (IST)
Delhi Unlock Guideline News: सोमवार से खुलेंगी मॉल और शराब की दुकानें, गलती करने पर होगा 2000 का फाइन
माल या मार्केट कांप्लेक्स की दुकानों के मालिक व कर्मचारी अपना आई कार्ड या ई-पास दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।

नई दिल्ली [वी के शुक्ला]। Delhi Unlock Guideline : दिल्ली में सोमवार से बाजार, माल, शापिंग कांप्लेक्स और शराब की दुकानें आन-इवेन के फार्मूले से खुल रही हैं। इसे देखते हुए सभी 11 जिलों में स्थानीय प्रशासन सतर्क हो गया है। बाजारों और माल में कोविड प्रोटोकाल का पालन हो रहा है या नहीं इसकी निगरानी करने के लिए टीमें बना दी गई हैं। सभी जिला प्रशासन ने नियमों का पालन नहीं करने वालों पर सख्ती करने की भी तैयारी कर ली है। ऐसे लोगों पर कार्रवाई होगी जो कोरोना नियमों का उल्लंघन करते पाए जाएंगे। हर जिले में 10 से लेकर 20 टीमें तक बनाई गई हैं। वहीं मेट्रो का परिचालन भी 50 फीसद क्षमता से शुरू किया जा रहा है।

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बता दें कि बाजार, माल और शापिंग कांप्लेक्स की दुकानें सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगी। जबकि कालानियों की दुकानों को रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोले जाने की छूट है। मुख्य सचिव विजय देव ने सभी डीएम को निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं की जाए। क्योंकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लानी है और लोगों को काेरोना से बचाना भी जरूरी है। मुख्य सचिव के आदेश के बाद सभी डीएम सक्रिय दिख रहे हैं। सभी ने अपने-अपने जिलों में टीमें तैनात कर दी हैं।

मध्य जिला प्रशासन के अधिकारियों ने बताया कि बाजारों में कोरोना नियमों के पालन कराने के लिए 10 से अधिक टीमों का गठन किया गया है। जो बाजार में बिना मास्क और शारीरिक दूरी का पालन नहीं करने वाले लोगों का चालान काटेंगी। वहीं नगर निगम के अधिकारियों को बाजारों में लगातार सैनिटाइजेशन करने के निर्देश भी दिए गए हैं। वहीं दक्षिण-पश्चिमी और पश्चिमी जिला अधिकारियों के मुताबिक उन्होंने पुलिस उपायुक्त के साथ बैठक कर सभी थाना प्रभारियों को बाजारों में दुकानों को आड-इवेन के क्रम आवंटित करने के आदेश दिए हैं।

कुछ बाजारों में नंबर आवंटित करने में परेशानी सामने आ रही है, लेकिन प्रशासन पुलिस के साथ मिलकर उसका हल निकाल रहा है। सोमवार को आड-इवेन के अनुसार दुकानें खुलें पुलिस को इस बात का ध्यान रखने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई भी नियम का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। साथ ही मार्केट एसोसिएशन के पदाधिकारियों को भी वाट्सएप के माध्यम के एहतियात बरतने की सलाह दी गई है। उन्हें कहा गया है कि सभी दुकानदार नियम का हर हाल में पालन सुनिश्चित करें।

कटेगा 2 हजार का चालान

जो लोग कोरोना नियमों काे हल्के में ले रहे हैं वे यह समझ लें कि नियमाें का उल्लंघन किया तो दो हजार का चालान कटवाने के लिए तैयार रहें। दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से इस मामले में 2 हजार का चालान काटने का प्रावधान है। दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि बाजार और माल मामलाें को देखते हुए सख्त निर्देश दिए गए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों से कोई रियायत नहीं की जाए। दिल्ली भर में टीमों को सक्रिय किया जा रहा है। ये टीमें पूरे क्षेत्र में घूमेंगी और कार्रवाई करेंगी। जरूरत पड़ी तो नियमों का उल्लंघन करने वालों पर एफआईआर भी दर्ज की जा सकती है। खासकर बार्डर के इलाकाें में टीमों को और अधिक सक्रिय किया गया है जो इलाके की पुलिस के साथ मिलकर काम करेंगी।

आज से क्या-क्या खुलेगा

-बाजार, माल, शापिंग कांप्लेक्स आड-इवेन के आधार पर खुलेंगे, यानी बाजार और माल आदि की अनुमति वाली आधी दुकानें एक दिन खुलेंगी और आधी दुकानें अगले दिन खुल सकेंगी। इनके खुलने का समय सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा।

-माल या मार्केट कांप्लेक्स की दुकानों के मालिक व कर्मचारी अपना आई कार्ड या ई-पास दिखाकर आवागमन कर सकेंगे।

-गली मोहल्लों व सड़क के किनारे वाली दुकानों को रोजाना सुबह 10 बजे से लेकर रात 8 बजे तक खोले जाने की छूट होगी।

-मेट्रो को शुरू करने की अनुमति दी जा रही है। उसमें 50 फीसद क्षमता में ही यात्री यात्रा कर सकेंगे।

- शराब की दुकानें खुलेगी, शराब की दुकानों को आड-इवेन के फार्मूले का पालन करने को कहा गया है।

-दिल्ली में सभी सरकारी दफ्तरों में ग्रुप-ए के 100 फीसद अधिकारियों को दफ्तर आना है, ग्रुप-ए के नीचे वाले 50 फीसद कर्मचारी दफ्तर आएंगे।

- सभी प्राइवेट आफिस 50 फीसद कर्मचारियों के साथ खोले जा सकते हैं।

---प्राइवेट कंपनी के कर्मचारी अपना आई कार्ड दिखाकर आवागमन करेंगे।

--जिन्हें भी लाकडाउन का ई-पास जारी किया गया है वह वैध रहेगा।

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