Delhi Riots: तन्हा के इकबालिया बयान लीक मामले की विजलेंस जांच रिपोर्ट करें पेश: हाई कोर्ट
दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस काे निर्देश दिया कि दिल्ली दंगा मामले में आरोपित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा का इकबालिया बयान मीडिया में लीक होने के मामले में हुई विजलेंस जांच की रिपोर्ट पेश करें।
जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस काे निर्देश दिया कि दिल्ली दंगा मामले में आरोपित जामिया मिल्लिया इस्लामिया के छात्र आसिफ इकबाल तन्हा का इकबालिया बयान मीडिया में लीक होने के मामले में हुई विजलेंस जांच की रिपोर्ट पेश करें। न्यायमूर्ति विभू बाखरू की पीठ ने साथ ही पुलिस को स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया और कहा कि रिपोर्ट में यह भी बताया जाए कि भविष्य में ऐसा न हो इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं।
अदालत ने यह निर्देश तब दिया जब पुलिस की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता अमित महाजन ने बताया कि प्रकरण में विजलेंस जांच पूरी हो चुकी है और स्थिति रिपोर्ट पेश करने के लिए थोड़ा समय दिया जाए। बयान लीक होने के मामले की जांच की मांग को लेकर तन्हा द्वारा दायर याचिका पर हाई कोर्ट सुनवाई कर रहा है। मामले में अगली सुनवाई 18 जनवरी को होगी।
आसिफ की तरफ से पेश हुए अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने कहा कि बयान लीक होने के साथ ही मामले में एक संज्ञेय अपराध हुआ है और इस संबंध में अनिवार्य कार्रवाई की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुछ मीडिया हाउस ने इस तरह के दस्तावेजों को सार्वजनिक कर प्रोग्राम कोड का उल्लंघन किया है। उन्होंने इस संबंध में लिखित बयान देने के लिए समय मांगा। पिछली तारीख पर अदालत ने बयान को मीडिया और फेसबुक व यूट्यब जैसे प्लेटफार्म व दो मीडिया हाउस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था।
तन्हा ने याचिका में आरोप लगाया था कि उन्होंने पुलिस को जो बयान दिया था। उसे ठीक उसे समय मीडिया में जारी किया जब उनकी जमानत याचिका पर सुनवाई होने वाली थी। उन्होंने मामले की जांच कराने एवं मीडिया बयान को भी हटाने की मांग की थी। शाहीन बाग अब्दुल फजल एन्क्लेव निवासी तन्हा जामिया में तृतीय वर्ष के छात्र हैं और दिल्ली दंगा मामले में उन्हें मई महीने में गिरफ्तार किया गया था।
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