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Delhi: आपत्तिजनक वीडियो मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायिक अधिकारी को दिल्ली HC ने किया निलंबित

अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के एक न्यायिक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में वीडियो समाने आने पर मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने उक्त आदेश पारित किया।

By Vineet TripathiEdited By: Abhi MalviyaPublished: Wed, 30 Nov 2022 03:32 PM (IST)Updated: Wed, 30 Nov 2022 03:32 PM (IST)
Delhi: आपत्तिजनक वीडियो मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायिक अधिकारी को दिल्ली HC ने किया निलंबित
आपत्तिजनक वीडियो के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के सत्र न्यायाधीश को निलंबित किया। (फोटो जागरण)

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। अश्लील व आपत्तिजनक वीडियो के मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने राउज एवेन्यू कोर्ट के एक न्यायिक अधिकारी को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामले में एक वीडियो सामने आने पर दिल्ली हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा ने उक्त आदेश पारित किया, जिसमें एडीजे को निलंबित कर दिया है। इसके साथ ही जिला एवं सत्र न्यायाधीश को संबंधित महिला अधिकारी के खिलाफ भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। पूरे मामले की जांच के लिए समिति गठित करने की भी प्रक्रिया चल रही है। यह अश्लील वीडियो मार्च का बताया जा रहा है। इस वीडियो में न्यायिक अधिकारी स्टेनो के साथ अपने कक्ष में आपत्तिजनक स्थिति में दिखाई दे रहे हैं।  

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जज के चैम्बर का है वीडियो

जानकारी के मुताबिक वायरल हो रहा वीडियो न्यायिक अधिकारी के चैम्बर का ही बताया जा रहा है। न्यायिक अधिकारी के चैम्बर में ही CCTV कैमरा लगा हुआ है, जिसमें यह वाकया कैद हुआ। इस वीडियो के वायरल होने के बाद ही अधिवक्ताओं ने जांच की मांग की थी। बता दें कि यह घटना मार्च में हुई थी जिसका वीडियो अब वायरल हो रहा है। इस तरह के मामले पहले भी आ चुके हैं, जिसमें घटना के वीडियों बन जाते हैं और तुरंत सोशल मीडिया पर वायरल कर दिए जाते है। इस मामले को लेकर अब दिल्ली हाई कोर्ट का रुख सख्त हुआ है। 

क्या कहते है अश्लीलता के नियम

नियमों के अनुसार अगर किसी महिला का अनादर किसी सार्वजनिक स्थल पर किया जाए तो अपराध दण्ड संहिता की धारा 294 के तहत दंडनीय कार्रवाई का मामला बन सकता है। कानून के अनुसार अगर महिला का अनादर करते समय संबंधित व्यक्ति अगर आपराधिक बल का प्रयोग सार्वजनिक स्थल पर करता है तब उसपर दण्ड संहिता की धारा 354 के तहत कार्रवाई की जा सकती है। 

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