यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 08, 2024 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
स्थगित नहीं होगी चार्टर्ड अकाउंटेंट 2024 की परीक्षा, दिल्ली हाईकोर्ट ने खारिज की 27 उम्मीदवारों की याचिका
दिल्ली हाईकोर्ट ने मई में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) इंटर और अंतिम परीक्षा-2024 को स्थगित करने से इनकार कर ...और पढ़ें

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। मई में होने वाली चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) इंटर और अंतिम परीक्षा-2024 को स्थगित करने से दिल्ली हाईकोर्ट ने सोमवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति सी हरि शंकर की पीठ ने कहा कि उम्मीदवारों को परीक्षा देने में कुछ कठिनाई होने की संभावना परीक्षा प्रक्रिया को पटरी से उतारने का आधार नहीं हो सकता।
अदालत ने नोट किया कि परीक्षा में 4.26 लाख उम्मीदवार शामिल होंगे। उक्त टिप्पणी के साथ अदालत ने लोकसभा चुनाव के मद्देनजर मई से जून तक परीक्षा स्थगित करने की मांग करने वाली 27 उम्मीदवारों की याचिका खारिज कर दी।
उम्मीदवार के वोट डालने पर असर न पड़े
पीठ ने कहा कि अदालत को हैरानी है कि ऐसा अनुरोध किया गया है। अदालत ने कहा कि लोकसभा चुनाव सात और 13 मई को होने हैं और छह और 12 मई को कोई परीक्षा निर्धारित नहीं है। पीठ ने कहा कि निर्वाचन आयोग ने यह सुनिश्चित करने की कोशिश की है कि परीक्षा के कारण उम्मीदवार के वोट डालने पर असर न पड़े। अदालत ने कहा कि अगर उम्मीदवार अपना वोट डालना चाहते हैं तो तो वे अपने यात्रा कार्यक्रम को संतुलित करें।
पुनर्निर्धारण करने से परीक्षाएं होंगी अव्यवस्थित
अदालत ने प्रथम दृष्टया याचिका में कोई सार नहीं है और इसे खारिज किया जाता है। इंस्टीट्यूट आफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आफ इंडिया (आईसीएआई) की तरफ से प्रस्तुत हुए अधिवक्ता ने कहा कि जून के दूसरे सप्ताह में परीक्षा का पुनर्निर्धारण करने से परीक्षाएं अव्यवस्थित हो जाएंगी। उन्होंने यह भी कहा कि यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि चुनाव निर्धारित तारीख पर कोई परीक्षा निर्धारित न हो।