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    दिल्ली HC ने ओपी चौटाला की याचिका पर मांगा दिल्ली सरकार से जवाब

    By Amit MishraEdited By:
    Updated: Mon, 11 Dec 2017 09:46 PM (IST)

    चौटाला ने बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए 2 माह की पैरोल मांगी है। वह शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल कारावास की सजा काट रहे हैं। ...और पढ़ें

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    दिल्ली HC ने ओपी चौटाला की याचिका पर मांगा दिल्ली सरकार से जवाब

    नई दिल्ली [जेएनएन]। इनेलो नेता ओम प्रकाश चौटाला की पैरोल संबंधी याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार से जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति मुक्ता गुप्ता की पीठ ने सोमवार को सरकार को निर्देश दिया कि वे चौटाला की याचिका पर दो दिन के भीतर स्थिति रिपोर्ट पेश करे। चौटाला ने बीमार पत्नी की देखभाल करने के लिए 2 माह की पैरोल मांगी है। वह शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में 10 साल कारावास की सजा काट रहे हैं। अब मामले की सुनवाई 14 दिसंबर को होगी।

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    हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से अधिवक्ता अमित साहनी ने कहा कि चौटाला की 78 वर्षीय पत्‍‌नी स्नेहलता गंभीर रूप से बीमार हैं और सिरसा के अस्पताल में आइसीयू में भर्ती हैं। 82 वर्षीय नेता बीमारी के समय पत्नी के साथ रहना चाहते हैं। उन्हें इससे पहले इस साल की शुरुआत मे पैरोल मिली थी और छह महीने से अधिक होने के कारण वह पैरोल पाने के हकदार हैं।

    पिछली बार उच्च न्यायालय ने एक मार्च को चौटाला की पैरोल को रद कर दिया था और तत्काल आत्मसमर्पण का आदेश दिया था। शिक्षक भर्ती घोटाला मामले में ओपी चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला और 3 अन्य 10 साल कारावास की सजा काट रहे हैं। 

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