Move to Jagran APP

Delhi: यौन उत्पीड़न की शिकार किशोरी को हाई कोर्ट ने दी गर्भपात कराने की अनुमति

Delhi High Court यौन उत्पीड़न की शिकार 13 साल किशोरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दे दी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने किशोरी के जीवन की भलाई के लिए यह आदेश दिया।

By Jagran NewsEdited By: GeetarjunTue, 31 Jan 2023 11:53 PM (IST)
Delhi: यौन उत्पीड़न की शिकार किशोरी को हाई कोर्ट ने दी गर्भपात कराने की अनुमति
यौन उत्पीड़न की शिकार किशोरी को हाई कोर्ट ने दी गर्भपात कराने की अनुमति

नई दिल्ली, जागरण संवाददाता। यौन उत्पीड़न की शिकार 13 साल किशोरी को दिल्ली हाई कोर्ट ने 25 सप्ताह का गर्भ समाप्त करने की अनुमति दे दी है। मंगलवार को न्यायमूर्ति प्रतिबा एम सिंह की पीठ ने किशोरी के जीवन की भलाई के लिए यह आदेश दिया।

साथ ही कहा कि सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सकों की टीम बुधवार को इस संबंध में चिकित्सीय प्रक्रिया करे।किशोरी की ओर से दायर याचिका के मुताबिक, 18 जनवरी को उसे अल्ट्रासाउंड के लिए ले जाया गया था। इसमें पता चला था कि वह 23 हफ्ते और छह दिन की गर्भवती है।

इसके बाद किशोरी को उसके स्वजन सफदरजंग अस्पताल लेकर गए थे, जिसके बाद पाक्सो एक्ट की धारा में प्राथमिकी पंजीकृत हुई थी। चिकित्सकों ने तब किशोरी का गर्भपात करने से इनकार कर दिया था।

ये भी पढ़ें- Delhi AIIMS: एम्स के तीन डीन हुए रिटायर, नए अभी नहीं हुए नियुक्त; वरिष्ठता को दरकिनार करने की बढ़ी आशंका